श्रीनगर में चेक बाउंस मामले में पट्टन अदालत ने आरोपी को सुनाई छह महीने की सजा, आठ लाख रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश भी दिए
उत्तरी कश्मीर के पट्टन में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने मुहम्मद यासीन मीर नामक एक व्यक्ति को दोषी पाया है। उसे छह महीने की कैद और शिकायतकर्ता बशीर अहमद मीर को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह मामला 2021 में दायर किया गया था जब मुहम्मद यासीन मीर द्वारा जारी किया गया चेक बाउंस हो गया था।

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के पट्टन की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए छह महीने कैद की सजा सुनाई, साथ ही शिकायतकर्ता को 8 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया।
उप न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पट्टन अल्ताफ अहमद खान की अदालत ने बोछू पट्टन के मुहम्मद यासीन मीर को पट्टन के बशीर अहमद मीर द्वारा 2021 में दायर एक मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। आरोपी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में 5 लाख रुपये की राशि के लिए चेक जारी किया था, हालांकि शिकायतकर्ता ने 6 लाख रुपये का बकाया दावा किया था।
चेक बाउंस हो गया क्योंकि इसे बैंक में भुनाया नहीं जा सका। पक्षों को सुनने के बाद, मामले की कानूनी कार्यवाही आरोपी की सजा के साथ समाप्त हुई। उसे छह महीने की सजा काटनी होगी और शिकायतकर्ता को 8 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। मुकदमे के दौरान वकील तौसीफ अहमद और वकील मुनीर अहमद डार ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
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