Jammu Kashmir News: फर्जी MCI प्रमाणपत्र जमा कराने के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर
जम्मू कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक डॉक्टर नोमान फारूक वानी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। डॉक्टर पर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी एमसीआई प्रमाण पत्र जमा करने का आरोप है। पुलिस ने जांच में पाया कि डॉक्टर ने जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की और सरकारी खजाने से वेतन लिया।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए फर्जी एमसीआई प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा कराने के आरोपित डाक्टर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपित डॉक्टर का नाम नोमान फारूक वानी है और वह अबू बकर लेन,उमराबाद जैनाकोट श्रीनगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि बताया कि आरोपित ने एसकेआईएमएस बेमिना, श्रीनगर में अपनी नियुक्ति के समय फर्जी एमसीआई (मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया) पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कराया था। प्रवक्ता ने बताया उसके खिलाफ शिकायत मिली थी कि नोमान फारूक वानी नामक एक फर्जी डाक्टर दिसंबर 2016 से एसकेआईएमएस मेडिकल कालेज और अस्पताल बेमिना श्रीनगर में काम कर रहा है।
उसने फर्जी मेडिकल पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की है और सरकारी खजाने से वेतन ले रहा है। उसके अन्य दस्तावेज भी फर्जी हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि नोमान फारूक वानी के खिलाफ मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए गहन जांच की गई। आरोप सही पाए गए और यह भी पता चला कि एमबीबीएस एमडी प्रमाण पत्र और एमसीआई और राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकरण प्रमाण पत्र फर्जी हैं। इसके आधार पर आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर (सीबीके) में एफआईआर संख्या 01/2023 दर्ज की गई थी।
आरोपित आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 201 के तहत अपराधों में लिप्त पाया गया हौर सभी आवश्यका सुबूतों के साथ उसके खिलाफचा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत में आज चालान पेश कर दिया गया है।
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