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    शोपियां में सड़कों पर माइक और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अब बैन, आम जनता की शिकायतों पर SDM का एक्शन

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    शोपियां में एसडीएम ने आम जनता की शिकायतों के बाद सड़कों पर माइक और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला ध्वनि प्रदूषण को कम करने और नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। 

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    शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने यह कदम उठाया। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में ज़ैनापोरा शोपियां के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में चलती गाड़ियों में फल और अन्य वस्तुएं बेचने वाले विक्रेताओं द्वारा माइक, मेगाफोन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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    इस आधिकारिक आदेश के अनुसार, एसडीएम कार्यालय को आम जनता से बहुत अधिक शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, साथ ही 19/11/2025 को जिला मजिस्ट्रेट, शोपियां के तत्वावधान में ज़ैनापोरा में आयोजित ब्लाक दिवस के संचालन के दौरान, उप-मंडल-ज़ैनपोरा में शोर और अन्य प्रदूषण पैदा करने के माध्यम से उपद्रव के बारे में उदाहरणों की एक मात्रा पर भी जोर दिया गया है, जो विक्रेताओं द्वारा, माइक - मेगाफोन युक्त वाहनों में, चलते -चलाते समय, फल और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की बिक्री के कारण होता है।

    उप-मंडल जैनापोरा में सड़को,/गलियों आदि के साथ-साथ सड़कों और मुख्य मार्गों के किनारे सड़क निर्माण कार्य को इस प्रकार से किया गया है, जिससे वहां भीड़भाड़ हो सकती है और दुर्घटनाएं होने की संभावना हो सकती है, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है।आदेश में कहा गया है कि इससे ध्वनि और अन्य प्रदूषण के साथ-साथ आम जनता को असुविधा हो रही है

    इसलिए, ऐसे व्यापार और व्यवसाय का संचालन और ऐसे माल या माल को रखना समुदाय के स्वास्थ्य और शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है और ऐसे व्यापार और व्यवसाय के परिणामस्वरूप, इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और देश के कानूनों के अनुसार ऐसे माल या माल को हटा दिया जाना चाहिए।

    उप-मंडल-ज़ैनपोरा में सड़कों आदि के साथ-साथ सड़कों और मुख्य मार्गों पर चलते-ड्राइव करते समय, विक्रेताओं द्वारा, माइक/मेगाफोन युक्त वाहनों में फल और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की बिक्री करके ऐसा कोई शोर और अन्य प्रदूषण नहीं किया जाएगा, जिससे आम जनता को असुविधा हो

    आगे से उप-मंडल-ज़ैनपोरा में ऐसे किसी भी विक्रेता को इस तरह से अपनी वस्तुओं/पदार्थों को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि ऐसे सभी प्रदूषणों और अपशिष्टों पर अंकुश लगाया जा सके और सड़कों और मुख्य मार्गों पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं से बचा जा सके, ऐसा इसमें लिखा है।