जमीन धोखाधड़ी मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गिरी गाज, पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
जम्मू और कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने श्रीनगर में ज़मीन धोखाधड़ी के मामले में राजस्व विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों सहित पांच लोगों के ...और पढ़ें
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जमीन धोखाधड़ी मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गिरी गाज। फोटो फाइल
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू और कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने ज़मीन धोखाधड़ी के मामले में राजस्व विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों सहित पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
क्राइम ब्रांच के एक प्रवक्ता ने कहा कि आर्थिक अपराध शाखा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ पढ़ी जाने वाली आरपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत श्रीनगर में विशेष जज भ्रष्टाचार निरोधक की अदालत में राजस्व विभाग के चार अधिकारियों सहित पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
आरोपियों में तत्कालीन तहसीलदार नुसरत अज़ीज़, शाहबाज़ बोधा, दो पटवारी और रियाज़ अहमद भट नाम का एक व्यक्ति शामिल है। बोधा वर्तमान में पुलवामा जिले में असिस्टेंट कमिश्नर राजस्व के पद पर तैनात हैं।
प्रवक्ता ने विस्तार से बताते हुए कहा कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ताओं ने श्रीनगर के बलहामा में 6300 वर्ग फुट के दो प्लाट और साथ ही 3950 वर्ग फुट अतिरिक्त ज़मीन खरीदी थी।
प्रवक्ता ने बताया कि ज़मीन की खरीद आरोपी रियाज़ अहमद भट द्वारा किए गए रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए की गई थी और ज़मीन का कब्ज़ा विधिवत सौंप दिया गया था और शिकायतकर्ताओं के पक्ष में म्यूटेशन कानूनी तौर पर अटेस्ट किए गए थे।
जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी विक्रेता ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साज़िश रचकर, आधिकारिक रिकार्ड में धोखाधड़ी से हेरफेर किया और वैध म्यूटेशन को अवैध रूप से रद्द कर दिया जिससे बेईमानी से स्वामित्व अधिकार विक्रेता के पक्ष में बहाल हो गए।इससे उसी ज़मीन को दूसरे पक्षों को दोबारा बेचना संभव हो गया जिससे शिकायतकर्ताओं को नुकसान हुआ और आरोपी को उसी के हिसाब से गैर कानूनी फायदा हुआ।
यह भी साबित हुआ कि मूल म्यूटेशन ज़मीन के दलाल रियाज़ अहमद भट के पक्ष में पुरानी तारीख के दस्तावेज़ों पर किए गए थे उस समय जब संबंधित अधिकारी उस तहसील के अधिकार क्षेत्र में तैनात भी नहीं थे।

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