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    प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट अनसेफ घोषित, अनंतनाग अधिकारियों ने तुरंत लगाया बैन, जानिए पूरा मामला

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    अनंतनाग में प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट को अनसेफ घोषित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बिस्कुट में मिलावट पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव ...और पढ़ें

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    अधिकारियों ने लोगों से इन बिस्कुटों का सेवन न करने की अपील की है।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग ने प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट (बैच नंबर E25KPO2FB) की बिक्री पर सख्त बैन लगा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि लैब जांच के बाद ही ऐसा किया गया। जांच में यह बिस्कुट खाने के लिए सुरक्षित न होने की पुष्टि हुई है। 

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    फूड सेफ्टी अनंतनाग के नियुक्त अधिकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम नियमित रूप से मार्केट में उत्पादों की जांच कर रही थी। उसी दौरान बिस्कुट ब्रांड की सैंपलिंग को जांच के लिए भेजा गया। 

    सैंपल को नेशनल फूड लेबोरेटरी, गाजियाबाद भेजा गया था, जहां एनालिस्ट ने रिपोर्ट नंबर JK-665/DEC/25/786 तारीख 05-12-2025 में यह लिखा कि बिस्कुट में मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा सल्फाइट लेवल पाया गया है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारण साबित हो सकता है। 

    अधिकारियों ने कहा कि मंजूर स्तर से ज़्यादा सल्फाइट कंटेंट वाले फूड प्रोडक्ट खाने से ग्राहक के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। आदेश में यह भी कहा गया, “फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSSA), 2006 के सेक्शन 3(1)(zz)(xi) के तहत अनसेफ खाने की चीजें बनाना या बेचना पूरी तरह से मना है।” 

    फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के सेक्शन 36(3)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित अधिकारी शेख जमीर अहमद ने अगले नोटिस तक अनंतनाग जिले में इस बिस्किट बैच की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए। विभाग ने ट्रेडर्स, दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सलाह दी है कि वे प्रोडक्ट को शेल्फ से हटा दें और नियमों का पालन पक्का करें। 

    अनंतनाग अधिकारी के इस आदेश के बाद प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हड़कंप बच गया है। जल्द ही विभाग अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस बिस्कुट की जांच शुरू करेगा।