विदेशी पर्यटकों के ठहरने की सूचना ना देने पर पुलिस की कार्रवाई, पहलगाम में होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
पहलगाम में विदेशी पर्यटकों के ठहरने की सूचना पुलिस को न देने पर एक होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, होटल मालिक ने नियमों ...और पढ़ें
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विदेशी पर्यटकों की सूचना ना देने पर होटल के खिलाफ कार्रवाई। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अनंतनाग में पुलिस ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 का उल्लंघन करते हुए दो विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना कथित रूप से न देने के आरोप में पहलगाम क्षेत्र के एक होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने कहा कि पहलगाम पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने राफ्टिंग पॉइंट क्षेत्र में होटलों और अतिथि प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण के दौरान पाया कि होटल गोल्डन हेरिटेज, राफ्टिंग पॉइंट, येनर ने अनिवार्य फार्म सी जमा किए बिना दो थाई नागरिकों को ठहराया था।
फार्म, जिसे विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने वाले सभी प्रतिष्ठानों द्वारा आनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र का एक प्रमुख घटक है।
अधिकारियों ने बताया कि होटल ने विदेशी नागरिको के ठहरने की जानकारी छिपाई थी, जिसे एक गंभीर सुरक्षा चिंता और विदेशी यात्रियों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए वैधानिक दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है।
इस मामले का पता चलने पर, पहलगाम पुलिस थाने में आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 8 और 23(बी) के तहत एफआईआर संख्या 79-2025 दर्ज की गई। अधिकारियों ने आगे बताया कि आगे की जांच जारी है।

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