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    पहलगाम आतंकी हमला: 10 दिन और बढ़ी आतंकियों के मददगारों की रिमांड, अब 7 जुलाई तक NIA करेगी पूछताछ

    बैसरन पहलगाम नरसंहार में शामिल आतंकियों के दो स्थानीय मददगारों, बशीर अहमद जोथड़ और परवेज अहमद जोथड़, का रिमांड अदालत ने 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। एनआईए ने इन्हें 22 जून को गिरफ्तार किया था। इन पर 22 अप्रैल को हुए हमले में शामिल तीन विदेशी आतंकियों को छिपाने और उन्हें रसद मुहैया कराने का आरोप है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।  

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Fri, 27 Jun 2025 07:20 PM (IST)
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    पहलगाम आतंकी हमला: 10 दिन का और मिला आतंकियों के मददगारों का रिमांड। फाइल फोटो


    राज्य ब्यूरो, जम्मू। बैसरन पहलगाम के नरसंहार में लिप्त आतंकियों के दोनों स्थानीय मददगारों का अदालत ने शुक्रवार को 10 दिन के लिए रिमांड और बढ़ाते हुए उन्हें एनआईए को सौंप दिया है। इन दोनों मददगारों को एनआईए ने 22 जून को गिरफ्तार किया था और 23 जून को अदालत से इनका पांच दिन के लिए रिमांड प्राप्त किया था जो आज समाप्त हो गया।

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    उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को बैसरन पहलगाम में आतंकियों के हमले में 26 लोग मारे गए थे। इनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़ेवाला शामिल था। इस मामले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा गया है। अभी तक इस मामले में दो मददगारों की गिरफ्तारी ही एकमात्र उल्लेखनीय प्रगति है। एनआईए ने गहन जांच के बाद गत 22 अप्रैल को बशीर अहमद जोथड़ और परवेज अहमद जोथड को गिरफ्तार किया था।

    आतंकियों को छुपाने में की मदद

    बशीर अहमद हिलपार्क पहलगाम का निवासी है और परवेज अहमद मस्जिद शरीफ बटकोट पहलगाम में रहता है। बताया जाता है कि इन दोनों ने हिलपार्क में ही बैसरन पहलगाम हत्याकांड में शामिल तीन विदेशी आतंकियों को छिपाकर रखा था।

    यह उन आतंकियों के लिए राशन व अन्य साजो सामान भी उपलब्ध कराते रहे। आज बशीर अहमद और परवेज अहमद को उनके रिमांड की अवधि के समाप्त होने से पहले ही एनआईए जम्मू के एआइओ डीएसपी सुधांशु राणा ने विशेष अदालत एनआईए अधिनियम में न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा के समक्ष पेश किया।

    उन्होंने दोनों आरोपितों के लिए 10 दिन का रिमांड और प्रदान किए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि इन दोनों से भी अभी और पूछताछ की जरूरत है ताकि बैसरन पहलगाम के गुनाहारों और उनके संरक्षकों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाते हुए उन्हें पकड़ा जा सके और इस पूरे षडयंत्र से पर्दा उठाया जा सके।

    दोनों आतंकी मददगार स्वस्थ

    उन्होंने अदालत में आरोपितों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए और बताया कि दोनों पूरी तरह स्वस्थ है। अदालत ने आरोपितों से भी उनके पक्ष को जानने का प्रयास किया। उन्हें बताया गया कि वह अपनी लिए कानूनी मदद प्राप्त कर सकते हैं और उनकी मदद के लिए एलएडीसी अनिल शर्मा और एलएडीसी अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया।

    अदालत ने सभी पक्षों को सुना और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते कहा कि दंडनीय अपराध में शामिल नजर आते हैं मामले की जांच जारी है और इसलिए आरोपितों का रिमांड 10 दिन के लिए और सात जुलाई 2025 तक बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपितों का हर 48 घंटे बार स्वास्थ्य परीक्षण भी कराने का निर्देश दिया।