J&K News: पाकिस्तान में छिपे हिजबुल के सरगना सलाहुद्दीन पर NIA का शिकंजा, गैर जमानती वारंट जारी
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू सुप्रीमो सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बडगाम स्थित विशेष अदालत न ...और पढ़ें

हिजबुल के सरगना सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीरी आतंकियों के सबसे बड़े संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू सुप्रीमो मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सल्लाहुद्दीन के खिलाफ बडगाम स्थित विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर किया है। सल्लाहुद्दीन की खिलाफ यह वारंट वर्ष 2012 में दर्ज एक आतंकी मामले से संबंध में जारी किया गया है। वह संबधित मामले में लगातार गिरफ्तारी से बच रहा है।
यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सल्लाहुद्दीन लगभग 32 वर्ष से पाकिस्तान में छिपा हुआ है। वह अधिकांश समय रावलपिंडी में ही रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बडगाम स्थित विशेष अदालत (एनआइए) में जज याहया फिरदौस ने आज सैयद सल्लाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
उन्होंने जांच अधिकारी द्वारा पेश सुबूतों और केस डायरी का संज्ञान लेते हुए कहा कि जो साक्ष्य मिले हैं और केस डायरी में जिस तरह से जांच अधिकारी ने घटना के जुढ़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है, उसके आधार पर आरोपित मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सल्लाहुद्दीन प्रथम दृष्टय: गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 13, 18, 20, 39 और रणबीर पीनल कोड की धारा 506 के तहत आपराधिक मामलों का आरोपित बनता है।
उन्होने कहा कि वास्तविक केस डायरी को मंजूरी के लिए समर्थ प्राधिकरण को भेजा गया और उसके बाद आरोपित की गैर मौजूदगी में टायल के लिए अदालत में आरोपपत्र दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपित जानबूझकर गिरफ्तारी बच रहा है ,क्योंकि पुलिस ने उसे अपना पक्ष रखने के लिए हर विधि सम्मत तरीके से सूचित किया है, तलाश किया है।
जज याहया फिरदौस ने कहा कि परिस्थितियों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही पुलिस को उसके गिरफ्तार करने का निर्देश दिया जाता है। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2017 में सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित-उद-दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था।
वर्ष 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उसे गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद311(2) (सी) के आधार पर , टेरर फंडिंग व अन्य गतिविधियों में सलिंप्तता के आरोप में सलाहुद्दीन के तीन बेटों – शाहिद यूसुफ, शकील यूसुफ और मुईद यूसुफ – को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया है। सल्लाहुदीन के दो दो बेटों, शाहिद और शकील को भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर-फंडिंग केस में गिरफ्तार किया है।

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