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    पाकिस्तान में बैठे एचएम आतंकी जफर पर बड़ी कार्रवाई, एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने पाकिस्तान में छिपे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जफर हुसैन भट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जफर हुसैन भट जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। 

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    एनआईए उसे भारत लाने का प्रयास कर रही है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। अनंतनाग निवासी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी जफर भट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ अनंतनाग कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जफर भट वर्तमान में पाकिस्तान में सक्रिय है और कई आतंकवाद संबंधी मामलों में शामिल रहा है। 

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    अनंतनाग पुलिस ने जफर भट के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे आतंकवादी जफर या संपर्क से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करें। 

    पुलिस की कार्रवाई

    एनआईए अधिनियम के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायाधीश, अनंतनाग ने जफर भट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने जफर भट की गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जफर पाकिस्तान में बैठ अभी भी कश्मीर में साजिशों को अंजाम दे रहा है। राष्ट्र के खिलफ उनकी गतिविधियां पर नकेल कसने व उसे जुड़े दूसरे लोगों को गिफ्तार करने के लिए ही कश्मीर पुलिस ने यह कदम बढ़ाया है।

    आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक और कदम

    यह घटनाक्रम फरार आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने और जिले में शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनंतनाग पुलिस के निरंतर प्रयासों में एक और कदम है। पुलिस ने जफर भट की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है। 

    गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद क्या होगा?

    जफर भट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। यदि जफर भट पकड़ा जाता है, तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे आतंकवादियों की तरफ जम्मू-कश्मीर प्रशासन आतंकवादी से संबंधित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी दे सकती है।