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    श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद पर चुनाव से पहले आफत, 22 साल पुराने विवाद में घिरे; हो सकती है जेल

    Updated: Sat, 27 Apr 2024 07:50 AM (IST)

    Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण यानी 13 मई को कश्मीर की संसदीय सीट श्रीनगर में चुनाव है। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा सैयद को प् ...और पढ़ें

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    श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद पर चुनाव से पहले आफत,

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। Sringar Lok Sabha Election 2024:  श्रीनगर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे नेशनल कान्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी एक बार फिर 22 वर्ष पुराने विवाद में फंस गए हैं।

    इस बार अगर आरोप सही साबित हो गया तो उन्हें न सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है बल्कि जेल भी हो सकती है। यह विवाद उनकी जन्म तिथि और आयु को लेकर है।

    जन्म तिथि से जुड़ा है मामला

    आगा सैयद रुहुल्ला (Agha Syed Ruhullah) का जन्म श्रीनगर स्थित गुपकार नर्सिंग होम में 11 अगस्त, 1982 को हुआ है और यह जानकारी श्रीनगर स्थित रजिस्ट्रार जन्म/ मृत्यु पंजीकरण कार्यालय ने एक आरटीआइ के जवाब में उपलब्ध कराई है। लेकिन वर्ष 2002 में जब उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने जब भी चुनाव लडा या उनके अन्य दस्तावेजों में उनकी जन्म का वर्ष 1977 दर्शाया गया है।

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    वर्ष 2002 में जब उन्होंने नेशनल कान्फ्रेंस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय उनके एक निकट संबंधी आगा सैयद महमूद ने उन पर गलत जन्म प्रमाणपत्र पेश करने का आरोप लगाया था।

    इस मामले को लेकर उस समय खूब हंगामा हुआ था और जांच भी घोषित की गई थी, लेकिन कोई पुष्ट प्रमाण न होने के कारण मामला खत्म हो गया। अलबत्ता, अब यह मामला दोबारा चर्चा में आ गया है।

    आरोप सही होने पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा

    संबधित सूत्रों ने बताया कि आगा रुहुल्ला मेहदी के पासपोर्ट पर उनकी जन्म तिथि वर्ष 1982 की है जबकि चुनाव लड़ने के लिए उनके द्वारा जमा कराए गए दस्तावेजों में उनका जन्म वर्ष 1977 का बताया जाता है।

    उन्होंने बताया कि अगर अब उनके जन्म प्रमाणपत्र की जांच की जाती है और उन पर गलत जानकारी देने का आरोप अगर सही साबित हो जाता है तो आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125-ए के अनुसार , विधायक के रूप में अपने पिछले कार्यकाल से पूर्व व्यापी अयोग्य करार दिया जा सकता है।

    इसके अलावा उन्हें जेल भी हो सकती है और उन्हें अगले 15 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने विधायक और मंत्री के रूप में जो भी वेतन भत्ते प्राप्त किए हैं,वह सभी लौटाने होंगे।

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