कश्मीर में हिंदुओं की संपत्ति से हटाए जाएंगे अवैध कब्जे, डिवीजनल कमिश्नर गर्ग ने कहा- मंदिर भूमि का भी होगा सीमांकन
कश्मीर में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने अवैध कब्जों को चिह्नित कर हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंदिरों की भूमि का सीमांकन करने और शिकायतों के समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है। लंबित अदालती मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। देर से ही सही पर कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक मिलने की उम्मीद जगी है। कश्मीर से विस्थापित होने के बाद हिंदुओं की संपत्तियों, जहां तक की उनके धार्मिक स्थलों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने या फिर उन पर हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिए हैं।
इसी के तहत कश्मीर डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने घाटी में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की संपत्तियों और जमीन पर अवैध कब्जों को चिहिन्त कर उन्हें हटाने के लिए एक प्रभावी अभियान चलाने का निर्देश दिया।
आज कश्मीर विस्थापितों की शिकायतों के समाधान व अन्य संबधित मुद्दों की एक बैठक में समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने अदालत के निर्देशाुनसार, घाटी में सभी मंदिरों की भूमि का सीमांकन भी सुनिश्चित बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा।
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संबधित अधिकारियों ने बताया कि मंडलायुक्त कार्यालय में हुई इस बैठक में सभी जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, विधि विभाग व अन्य संबधित प्रशासनिक विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
मंडलायुक्त ने सभी उपायुक्तों केा विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की शिकायतों के समाधान के लिए अपने-अपने कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी शिकायतों का उचित रिकार्ड रखने और प्रभावी निवारण के लिए समय पर कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।
गर्ग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विस्थापिता कश्मीरी हिंदुओं से संबंधित सभी लंबित अदालती मामलों का सक्रिय रूप से अनुसरण और निगरानी की जानी चाहिए ताकि उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिकायत निवारण तंत्रों को पेशेवर तरीके से संचालित करने, गुणवत्तापूर्ण और समय पर निपटान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
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साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि मंदिरों की भूमि का सीमांकन अदालत के निर्देशों के अनुसार किया जाए और किसी भी अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए।उन्होंने मामलों की पुनरावृत्ति और दोहराव से बचने के लिए डीसी कार्यालयों और मंडलायुक्त कार्यालय के डेटा को समन्वित करने के निर्देश दिए।
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