कश्मीर में फर्जी रेलवे भर्ती घोटाले का पर्दाफाश, आर्थिक अपराध विंग ने तीन आरोपियों के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र
जम्मू और कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा ने रेलवे भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया है। श्रीनगर में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। यह मामला ...और पढ़ें

आर्थिक अपराध विंग कश्मीरने अंतिम रिपोर्ट न्यायिक कार्यवाही के लिए अदालत में पेश कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर अपराध शाखा (सीबीके) की आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी रेलवे भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ बीरवाह, बडगाम की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दायर किया है।
इस अपराध में संलिप्त आरोपियों की पहचान अब्दुल हामिद शेख पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन शेख निवासी बीरवाह,बड़गाम, आदिल शाह पुत्र अब्दुल राशिद शाह निवासी ज़ेवन श्रीनगर तथा मुफ्ती गुलाम हसन कुमार पुत्र मोहम्मद अशूर कुमार निवासी रठसुना बडगाम के तौर पर हुई है।
यह मामला मुफ्ती गुलाम हसन कुमार की लिखित शिकायत के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल हामिद शेख और आदिल शाह ने उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए फर्जी नियुक्ति पत्र दिए थे। अधिकारियों ने बताया कि इन पत्रों पर उत्तरी रेलवे, पहाड़गंज, नई दिल्ली के डीजीएम की जाली मुहरें और हस्ताक्षर थे।
शिकायत के बाद, सीबीके की आर्धित अपराधा विंग ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर मोटी रकम की ठगी की थी जांच यह भी पता चला कि नियुक्ति पत्र जाली थे जबकि शिकायतकर्ता मुफ्ती गुलाम हसन कुमार भी इस घोटाले में सक्रिय रूप से शामिल था।
सबूतों से पता चला कि उसने रोजगार दिलाने के बहाने अन्य पीड़ितों से पैसे वसूले थे और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी नौकरी के आदेश जारी किए थे। जांच के आधार पर, अंतिम रिपोर्ट न्यायिक कार्यवाही के लिए अदालत में पेश कर दी गई है।

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