Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कश्मीर में फर्जी संपत्ति लेनदेन का बड़ा घोटाला, 1.66 करोड़ की धोखाधड़ी में 4 आरोपियों पर आरोप पत्र दायर

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    कश्मीर में संपत्ति लेनदेन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 1.66 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। 

    Hero Image

    अदालत में आरोप पत्र दायर होने के बाद अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को कहा कि उसने 1.66 करोड़ रुपये के फर्जी संपत्ति लेनदेन से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बयान के अनुसार, आरोपियों की पहचान अब्दुल वाहिद खान, खान मोहल्ला बघाट-ए-बरज़ुल्ला श्रीनगर निवासी; मोहम्मद यूसुफ मलिक, नई सड़क हब्बा कदल श्रीनगर निवासी और वर्तमान में नटीपोरा में रह रहे; मोहम्मद अशरफ मीर, हखरीपोरा पुलवामा निवासी; और मोहम्मद मकबूल शाह, पीरबाग श्रीनगर निवासी के रूप में हुई है।

    बयान के अनुसार यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता, जो पर्याप्त ज़मीन वाला एक घर खरीदना चाहते थे, उनसे आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर बनकर संपर्क किया। उन्होंने कथित तौर पर चिनार कालोनी, बघाट-ए-बरज़ुल्ला में एक कनाल और पांच मरला ज़मीन वाला एक दोमंजिला मकान दिखाया, जो जवाहर लाल रफ़ीज़ की विधवा कोशालिया का था।

    बयान में आगे कहा गया है कि आरोपियों ने प्रवासी संपत्ति बेचने का झूठा समझौता तैयार करके शिकायतकर्ताओं को 1.16 करोड़ रुपये देने के लिए उकसाया।

    जांच में पता चला कि आरोपियों ने बाद में बिक्री मूल्य बढ़ाकर 50 लाख रुपये और वसूल लिए, जिससे कुल राशि 1.66 करोड़ रुपये हो गई। शिकायतकर्ताओं को न तो संपत्ति का कब्ज़ा दिया गया और न ही उनके पैसे वापस किए गए।

    आरपीसी की धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 14/2018 में न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अदालत ने दो आरोपियों, मोहम्मद यूसुफ मलिक और मोहम्मद मकबूल शाह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।