कश्मीर में नशा करोबारियों पर पुलिस एक्शन जारी, शोपियां में एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
कश्मीर पुलिस ने शोपियां में नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई नशीली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए की गई है। पुलिस ने नशा कारोबारियों पर कड़ी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

मुख्तार अहमद नायकू के खिलाफ पुलिस स्टेशन शोपियां में भी मामला दर्ज है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर के युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहे ड्रग्स कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।
नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जारी अभियान के तहत मीमांदर शोपियां के रहने वाले मुख्तार अहमद नायकू का 15,44,523 रुपये कीमत का एक मंज़िला रिहायशी मकान कुर्क कर लिया। यह मकान 1258 sq. ft. क्षेत्र में है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि नायकू ने यह प्रॉपर्टी गैर-कानूनी ड्रग्स और नशीले पदार्थों की बिक्री से मिले पैसों से खरीदी पाई गई। उन्होंने कहा कि आरोपी पहले भी कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी वह नशे का कारोबार करने से पीछे नहीं हट रहा था। पुलिस स्टेशन शोपियां में भी उसके खिलाफ नशा तस्करी का एक मामला दर्ज है।
अधिकारी ने आगे कहा कि संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया एक तय पुलिस टीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में की गई। इस कार्रवाई में सभी कानूनी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया।
पुलिस ने नारकोटिक्स से जुड़े अपराधों के खिलाफ कानून लागू करने का अपना वादा दोहराया और लोगों से अपील की कि वे ड्रग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी दें। उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
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