कश्मीर घाटी में होटल मालिकों और होमस्टे मालिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, जानें क्या है पूरा मामला
श्रीनगर में पुलिस ने होटल और होमस्टे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। पुलिस ने कई होटलों और होमस्टे को ...और पढ़ें

पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में होटल मालिकों, हाउसबोट और होमस्टे मालिकों के खिलाफ विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी न देने के लिए पुलिस द्वारा मामले दर्ज करने के अभियान ने उन्हें चिंतित कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को अपडेट रखने में असमर्थता के लिए अपर्याप्त जागरूकता और सरकारी पोर्टल में खामियों को जिम्मेदार ठहराया है।
बता देते हैं कि इस हवाले से बीते दिनों से पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है और इस बीच श्रीनगर में कई मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने विदेशी नागरिकों की सूची उपलब्ध न कराने के कारण कार्रवाई शुरू की है। वहीं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि अधिकारियों के पास विदेश मंत्रालय और श्रीनगर हवाई अड्डे दोनों के माध्यम से विदेशियों की सूची उपलब्ध थी।
जम्मू और कश्मीर पुलिस के दिशानिर्देशों के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिकों को जम्मू और श्रीनगर में आपराधिक जांच विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय, विदेशी पंजीकरण कार्यालय में 24 घंटे के भीतर पंजीकरण कराना होगा। अन्य देशों के नागरिकों के लिए पंजीकरण समय सीमा अलग है।जबकि अन्य देशों के नागरिकों को 14 दिनों के भीतर ऐसा करना होता है।
फॉर्म-सी विवरण जमा करने के मानदंडों का पालन नहीं किया
सोमवार को पुलिस ने श्रीनगर शहर के राजबाग, खानयार और निशात समेत कई होटल और हाउसबोट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने कुछ होटलों के साथ-साथ हाउसबोट और होमस्टे चलाने वालों के खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की, क्योंकि मालिकों ने विदेशी नागरिकों को ठहराते समय फॉर्म-सी विवरण जमा करने के मानदंडों का पालन नहीं किया।
यह कार्रवाई पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीर में वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने के कारण एक चीनी पर्यटक और कुछ अन्य विदेशी नागरिकों की हिरासत के बाद की गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नियमित जांच के दौरान यह पाया गया कि होटल मालिकों ने विदेशी नागरिकों को फार्म सी जमा कराए बिना ही ठहरने की अनुमति देकर आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम का उल्लंघन किया है।
नियमों का सख्ती से पालन करना होगा
पुलिस ने कहा, श्रीनगर पुलिस दोहराती है कि सभी होटल, गेस्ट हाउस, हाउस बोट और होमस्टे संचालकों को विदेशी नागरिकों को ठहराते समय फॉर्म सी जमा करने के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसका पालन न करना गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्रीनगर पुलिस शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों से अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।पर्यटन विभाग के उप निदेशक प्रवर्तन, एस डी चौधरी ने बताया कि उन्होंने पहले होटल मालिकों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्हें अपने होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों का विवरण पुलिस और पर्यटन विभाग को देने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, फॉर्म-सी जमा करना आवश्यक है, और हमने होटलों के साथ-साथ होमस्टे चलाने वालों को भी इस आवश्यकता के बारे में सूचित कर दिया है।
क्या कहते हैं होटल व्यवसायी
होटल गोल्डन फॉरेस्ट के हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, जहांजीब अहमद, जिनका नाम उन होटलों की सूची में शामिल है जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, का कहना है कि अगस्त में होटल में ठहरे दक्षिण कोरिया के पर्यटकों के एक समूह की सूची संबंधित अधिकारियों को मैन्युअल रूप से उपलब्ध कराने के बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। “दक्षिण कोरिया से आए पर्यटकों का एक समूह, जिसमें 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे भी शामिल थे, कश्मीर में खेल यात्रा पर आया था और अगस्त में हमारे होटल में ठहरा था।
हमने होटल का दौरा करने वाले विदेशी कार्यालय (फआरओ) अधिकारी को सूची प्रदान की, लेकिन हमें बताया गया है कि सूची को आनलाइन अपलोड न करने के कारण हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, हालांकि, हमने दक्षिण कोरियाई समूह के होटल से चेक आउट करने के बाद ही अगस्त में ऑनलाइन पोर्टल पर सूची अपलोड करना शुरू किया थाl अधिकारियों के पास कश्मीर आने वाले विदेशी पर्यटकों की सूची है और इसका रिकॉर्ड विदेश मंत्रालय और श्रीनगर हवाई अड्डे दोनों स्तरों पर रखा जाता है।
'पुलिस केस का सामना कर रहे एक अन्य होटल, होटल ब्लॉसम्स के एक कर्मचारी का कहना है कि वे अपने द्वारा बनाए गए यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे अक्सर होटल में ठहरने वाले पर्यटकों का विवरण अपलोड नहीं कर पाते हैं।
अभी तक अदालत से कोई नोटिस नहीं मिला
उन्होंने कहा, 11 अगस्त को दक्षिण कोरियाई पर्यटकों के एक समूह ने एक दिन के लिए होटल में बुकिंग कराई थी। सितंबर में सीआईडी के अधिकारी होटल आए और उनके बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरियाई समूह की बुकिंग से संबंधित दस्तावेज उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। हम एफआईआर को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अदालत से कोई नोटिस नहीं मिला है।
एक अन्य होटल व्यवसायी, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, कहते हैं,पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से पहले हमें ठीक से सूचित किया जाना चाहिए था, क्योंकि कई बार किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण विदेशी पर्यटकों की सूची अपडेट नहीं हो पाती है। घाटी में पर्यटकों के आगमन पर नज़र रखना पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि 4,000 से अधिक होटलों के अलावा, 2,300 से अधिक होमस्टे सुविधाएं हैं जिनकी अनुमानित बिस्तर क्षमता 16,000 से अधिक है।
कभी-कभी वेबसाइट काम नहीं करती
अकेले 2024 में जम्मू और कश्मीर में विदेशी पर्यटकों का आगमन 65,000 से अधिक था, जबकि 2023 में यह संख्या 54,000 और 2023 में 27,000 थी।कश्मीर होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (खारा) के महासचिव महबूब मीर का कहना है कि होटल मालिक अपने होटलों में विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी पुलिस को देकर नियमों का पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें आनलाइन पोर्टल पर मेहमानों की सूची जमा करने को कहा है, लेकिन कभी-कभी वेबसाइट काम नहीं करती, जिससे पुलिस के पास रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाता है।

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