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    कश्मीर में सरकारी सेवा में फर्जी नियुक्ति, वेतन निकासी के मामले में कार्रवाई, तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकारी नौकरी में फर्जी नियुक्ति और वेतन निकालने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की और सरकारी खजाने से वेतन निकाला। 

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    एसीबी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, और मामले की सुनवाई जल्द शुरू होगी।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी नियुक्ति और वेतन निकासी मामले में उप-न्यायाधीश, चाडूरा की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

    अधिकारियों के अनुसार, तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है, जिनकी पहचान सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गुलाम मोहिउद्दीन गाजी, ज़ैनदार मोहल्ला, हब्बा कदल, श्रीनगर निवासी , मुबीना कवसर और इफरा निसार के रूप में हुई है।

    यह मामला स्कूल शिक्षा निदेशालय, कश्मीर से प्राप्त एक पत्र से उत्पन्न हुआ था, जिसमें एसआरओ-43 के तहत नियुक्तियों में अनियमितताओं और सेवा अभिलेखों में हेराफेरी की ओर इशारा किया गया था।

    इस पत्र के बाद, क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया। जांच से पता चला कि मूल नियुक्त अधिकारी, इफ्रा निसार ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तत्कालीन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ने इस्तीफे को छिपा लिया और धोखाधड़ी से उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, और उसी पद पर वेतन लेना जारी रखा।

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    अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेज़ी और मौखिक साक्ष्यों ने आरोपों की पुष्टि की और आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी और सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि की। रणबीर दंड संहिता की धारा 419, 420, 409, 468 और 471 (सहित 120-बी) के तहत अपराध सिद्ध हो गए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया।