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    जम्मू-कश्मीर में गृह विभाग की आंतरिक समिति का हुआ गठन, कमेटी आदर्श पुलिस अधिनियम को लागू करने पर देगी जोर

    जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश में आंतरिक समिति का गठन किया है। इस बाबच अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जार नोटिफिकेशन के अनुसार समिति का अध्यक्ष गृह विभाग के विशेष सचिव को बनाया गया है। समिति आदर्श पुलिस अधिनियम 2006 को लागू करने पर काम करेगी। गृहविभाग में उपसचिव और अनुसचिव भी इस समिति में सदस्य के रूप में अपनी सेवा प्रदान करेंगे

    By naveen sharma Edited By: Prince Sharma Updated: Fri, 23 Aug 2024 04:09 PM (IST)
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    Jammu News: गृह विभाग की आतंरिक समिति का गठन किया

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश प्रशासन ने आदर्श पुलिस अधिनियम, 2006 के आकलन और उसे लागू करने करने प्रक्रिया को गति देने के लिए गृह विभाग की आतंरिक समिति का गठन किया है।

    गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती ने आज इस समिति के गठन की अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक समिति का अध्यक्ष गृह विभाग के विशेष सचिव (आरएम) को बनाया गया है। विशेष सचिव (एसएम), गृह विभाग के दोनों अतिरिक्त सचिव और गृह विभाग के वित्तीय सलाहकार समिति में बतौर अध्यक्ष शामिल किए गए हैं।

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    उपसचिव और अनुसचिव को बनाया गया सदस्य

    गृहविभाग में उपसचिव और अनुसचिव भी इस समिति में सदस्य के रूप में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। उपसचिव (एस) समिति में सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। यह समिति जम्मू कश्मीर पुलिस बिल, 2013, जम्मू कश्मीर पुलिस (संशोधन) बिल, 2015 के मसौदे के साथ साथ मौजूदा समय में लागू पुलिस अधिनियम का आदर्श पुलिस अधिनियम, 2006 के सदंर्भ में आकलन करेंगे।

    यह काम 22 सितंबर तक पूरा करना होगा

    समिति पुलिस मुख्यालय,नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों और विधि विशेषज्ञों से भी आदर्शपुलिस अधिनियम और पुलिस बिल एवं पुलिस अधिनियम के बारे में राय लेगी। इसके बाद समिति एक मसौदा तैयार कर उसे जनसाधारण की आपत्तियों, सुझावों और फीडबैक के लिए सार्वजनिक करेगी। समिति को यह सारा कार्य 22 सितंबर 2024 तक पूरा करना है।

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