Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में राज्य विवाह सहायता योजना में बदलाव, पढ़ें कैसे मिलेगा राज्य की बेटियों को फायदा

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:43 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने विधायकों के सीडीएफ को 3 से 4 करोड़ करने, विवाह सहायता योजना में शिक्षा की अनिवार्यता खत्म करने, और चुनाव आयुक्त की आयु सीमा 65 से 70 वर्ष करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसके अतिरिक्त, जीएसटी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों को अब राजभवन भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के बिलों पर भी चर्चा हुई।

    Hero Image

    उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग करते हुए (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सीडीएफ) को प्रति वर्ष तीन करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये करने, राज्य विवाह सहायता योजना के तहत लाभार्थी युवतियों के लिए शैक्षिक योग्यता की पात्रता को समाप्त करने और प्रदेश चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूदी दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। अब इन प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन की मंजूरी के बाद ही फैसलों को कार्यान्वित किया जाएगा और संबंधित विधेयकों को सत्र की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा।

    हालांकि, कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय के बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार, शाम करीब साढ़े चार बजे श्रीनगर में नागरिक सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल किए जाने वाले सरकार के बिलों पर भी चर्चा हुई।

    चुनाव आयुक्त की उम्र 70 साल करने का प्रस्ताव

    इन बिलों में जम्मू-कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1989 में संशोधन से जुड़ा बिल भी था। इस बिल के मुताबिक, प्रदेश चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु सीमा को पांच वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव है।

    मौजूदा समय में प्रदेश चुनाव आयुक्त की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। उक्त प्रस्ताव के मुताबिक, इसे 70 वर्ष किया जाएगा। प्रदेश चुनाव आयुक्त पर ही जम्मू-कश्मीर में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है।

    जम्मू-कमीर में प्रदेश चुनाव आयुक्त का पद छह माह से रिक्त पड़ा है। कैबिनेट ने राज्य विवाह सहायता योजना के तहत शिक्षा योग्यता की शर्त को हटाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है, ताकि अधिक योग्य लाभार्थी इस योजना की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

    योजना का लाभ लेने के लिए मिडिल पास होना जरूरी

    वर्तमान में गरीब लड़कियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम मिडिल पास होना आवश्यक है। बैठक में विधायकों की सीडीएफ राशि तीन करोड़ से चार करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।

    इस वर्ष की शुरुआत में बजट सत्र के दौरान सभी विधायकों ने सीडीएफ राशि बढ़ाने की मांग की थी। उमर ने सदन में आश्वासन दिया था कि मांग पर विचार किया जाएगा। प्रस्तावित वृद्धि से विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है।


    मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर इंजीनियरिंग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची को भी मंजूरी दे दी है, जिससे विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में मुख्य अभियंताओं और अन्य उच्च पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त होगा।