जम्मू-कश्मीर उपचुनाव 2025: बडगाम, नगरोटा सीटों के लिए एग्जिट पोल पर लगी रोक, उल्लंघन पर होगा सख्त एक्शन
जम्मू-कश्मीर में बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन कार्यालय ने 6 नवंबर, 2025 से 11 नवंबर, 2025 तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया घरानों से चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। मतदान समाप्ति के 48 घंटों के भीतर चुनाव परिणाम का प्रदर्शन भी वर्जित है।

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राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में होने जा रहे दो विधानसभा सीटों बडगाम व नगरोटा के उपुचनाव के एग्जिट पोल, चुनाव पूर्वानुमान पर गुरूवार को रोक लगा दी।
इन दोनों सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होने जा रहा है।
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, इन दोनों सीटों के चुनाव पूर्वानुमान-एग्जिट पोल पर छह नवंबर 2025 से 11 नवंबर 2025 की शाम साढ़े छह बजे तक रोक लगाई गई है।
कोई भी व्यक्ति, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान को छह नवंबर, 2025 11 नवंबर, 2025 को शाम साढ़े छह बजे के बीच एग्ज़िट पोल आयोजित करने या प्रचारित करने की अनुमति नहीं है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के अनुसार दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
निर्वाचन कार्यालय ने सभी मीडिया घरानों और राजनीतिक हितधारकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है।अधिसूचना में आगे स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव परिणाम, जनमत सर्वेक्षण या सर्वेक्षण डेटा का कोई भी प्रदर्शन सख्त वर्जित है,

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