14 नवंबर तक अस्पतालों-कॉलेजों के लॉकरों की करें पहचान, जीएमसी श्रीनगर ने जारी किया आदेश
श्रीनगर जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पतालों ने एक परिपत्र जारी किया है। इसमें सभी कर्मचारियों और छात्रों को 14 नवंबर, 2025 तक अपने लॉकरों की पहचान करने और उन पर लेबल लगाने का निर्देश दिया गया है। अज्ञात लॉकरों को हटाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
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14 नवंबर तक अस्पतालों-कॉलेजों के लॉकरों की करें पहचान। फोटो फाइल
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) श्रीनगर के एसोसिएटेड हास्पिटल्स के प्रशासक कार्यालय ने एक परिपत्र जारी कर सभी फैकल्टी सदस्यों, विभागाध्यक्षों, पैरामेडिकल स्टाफ और छात्रों को 14 नवंबर तक अपने लाकरों की पहचान करने और उन पर उनके नाम, पदनाम और कोड अंकित करने का निर्देश दिया है।
एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के प्रशासक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य अस्पताल और कॉलेज के गलियारों में जगह घेर रहे अज्ञात लॉकरों को हटाना है। एसएमएचएस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षकों, संबंधित मंजिलों के क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारियों और जीएमसी श्रीनगर के संपदा-सह-परिवहन अधिकारी को अतिरिक्त लॉकरों का निरीक्षण और निपटान करने का काम सौंपा गया है।
सभी फैकल्टी सदस्यों, विभागाध्यक्षों, पैरामेडिकल स्टाफ और छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने लॉकरों की व्यक्तिगत रूप से पहचान करें और उन पर लेबल लगाएं। यह कार्य 14 नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए," परिपत्र में आगे चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पहचाने न गए लॉकरों के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, अनुभाग अधिकारियों, संपदा अधिकारियों और लेखा अनुभाग को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी कर्मचारी को तब तक कोई एलपीसी, एनओसी या सेवा पुस्तिका जारी न करें जब तक कि उनका लॉकर ठीक से सौंप न दिया जाए।
इस परिपत्र की प्रतिलिपि जीएमसी श्रीनगर के प्रधानाचार्य, डीन, एसएमएचएस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य लेखा अधिकारी, सभी विभागाध्यक्षों और अनुभाग प्रमुखों को अनुपालन के लिए भेज दी गई है।

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