श्रीनगर: जाली नोटों के साथ पूर्व पुलिसकर्मी दोषी करार, अदालत ने माना गंभीर अपराध
श्रीनगर की एक अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मी मुश्ताक अहमद पीर को मादक पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा रखने का दोषी पाया है। 2019 में हंदवाड़ा में एक कार ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हंदवाड़ा की अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मी मुश्ताक अहमद पीर पुत्र अब्दुल अहद पीर को मादक पदार्थों की तस्करी और जाली मुद्रा रखने के मामले में दोषी पाया है। यह मामला 12 जुलाई, 2019 को हंदवाड़ा के वटायेन में एक पुलिस दल द्वारा सैंट्रो कार को रोकने के बाद शुरू हुआ।
आरोपित उस समय जम्मू-कश्मीर पुलिस में कार्यरत था। तलाशी के दौरान, पुलिस ने कार के एयर फिल्टर में छिपाए गए ब्राउन शुगर जैसे पदार्थ का पैकेट बरामद किया था।
जिसकी एफएसएल जांच में पुष्टि हुई कि यह हेरोइन थी, जिसका वजन लगभग 750 ग्राम था। पूछताछ के बाद पीर के आवास पर छापे में अतिरिक्त 40 ग्राम हेरोइन और लगभग साढ़े सात लाख रुपये की नकली मुद्रा बरामद की गई। नकली नोट बिस्तर की सामग्री के नीचे बंडल में पाए गए।

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