जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों पर कड़ी कार्रवाई, अदालत ने दो तस्करों को सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा
जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत ने दो तस्करों को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने इसे समाज, खासकर युवाओं के लिए खतरा बताया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तारी की और नशीले पदार्थ बरामद किए।

युवाओं में नशे की लत चिंता का विषय है, जिसके लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। श्रीनगर के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने मंगलवार को दो ड्रग तस्करों को 10 वर्ष की कठोर कारावास और एक-एक लाख रूपये जर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इसी दौरान पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में ड्रग तस्करी में लिप्त एक पिता-पुत्र की लगभग 66 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने आज इन दोनों मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ कश्मीर) ने अप्रैल 2021 में एक अभियान के दौरान प्रतिबंधित नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप संग मुदस्सिर सुल्तान बट उर्फ माजिद पुत्र मोहम्मद सुल्तान निवासी बेमिना और फिराेज अहमद खान उर्फ जजा पुत्र अब्दुल समद निवासी मुस्लिमाबाद बेमिना को श्रीनगर को पकड़ा था। उनके पास प्रतिबंधित दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद की थी।
960 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया गया
इसमें - ज़ेड-रेक्स सिरप की 7,500 बोतलें और 9,600 ज़ैनकाविट कैप्सूल शामिल थे। इस सिलसिले में पुलिस ने मामले की व्यापक जांच की और दोनों आरोपितों के खिलाफ 10 मार्च 2022 को एएनटीएफ ने श्रीनगर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष 960 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया गया।
10 साल के कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया
एसएसपी एएनटीएफ जेके की देखरेख में की गई जांच ने एक मज़बूत साक्ष्य-आधारित अभियोजन सुनिश्चित किया, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई। अदालत ने आज दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनो पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
66 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क
इस बीच, दक्षिण कश्मीर में जिला अनंतनाग के अंतर्गत बिजबेहाड़ा के तुलखान में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक पिता-पुत्र की लगभग 66 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि तुलखान निवासी अब्दुल रशीद डार और उसका पुत्र मोहम्मद सलीम डार उर्फ साहिब मट्टो दोनों ही कुख्यात ड्रग तस्कर हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस अधनियिम के विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं।
इन दोनों के खिलाफ जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इन्होंने नशीले पदार्थाों की काली कमाई से तुलखान गांव में एक दो मंजिला आवासीय भवन और एक मंजिला व्यावसायिक शॉपिंग कांप्लेक्स खरीदा था। कानूनी प्रक्रियाओं और ठोस सबूतों के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत पुलिस ने इन दोनों की उक्त संपत्तियों को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया ।।
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