बडगाम में होमस्टे मालिक के खिलाफ मामला दर्ज, विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी छिपाने का आरोप
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के बडगाम में एक होमस्टे मालिक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने एक विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी पुलिस ...और पढ़ें

कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर होटल, होम स्टे मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पुलिस ने वीरवार को बडगाम जिले में एक विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी छिपाने के आरोप में होमस्टे मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया, हुमहामा पुलिस चौकी, बडगाम पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा होटलों, गेस्ट हाउसों और होमस्टे के नियमित निरीक्षण के दौरान, होमस्टे/गेस्ट हाउस में एक गंभीर उल्लंघन पाया गया।जांच में पाया गया कि प्रबंधन ने अनिवार्य सूचना दिए बिना एक विदेशी नागरिक को ठहराया हुआ था।
प्रबंधन ने जानबूझकर फार्म सी जमा नहीं किया था, जो विदेशी नागरिकों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।आईवीएफआरटी के तहत फॉर्म-सी पोर्टल पर प्रतिष्ठान के विवरण की जांच करने पर पता चला कि विदेशी मेहमानों की मेजबानी के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं के बावजूद उक्त होमस्टे/गेस्ट हाउस पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत नहीं था।
होमस्टे प्रबंधन के विरुद्ध पुलिस स्टेशन बुडगाम में आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 8 और 23(ख) के तहत एफआईआर संख्या 337/2025 दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
बुडगाम पुलिस सभी होटल, गेस्ट हाउस, व्यक्तिगत मकान और होमस्टे मालिकों को कानूनी आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने और विदेशी मेहमानों की सूचना देने के लिए निर्धारित पोर्टल के माध्यम से फॉर्म सी समय पर जमा करने की सलाह देती है।

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