बारामूला के लोगों के लिए जरूरी खबर, नगर परिषद ने जारी किया आदेश; बिना अनुमति के नहीं करा सकेंगे ये काम
बारामूला नगर परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। परिषद के अनुसार बिना अनुमति के निर्माण करने पर जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन होगा। परिषद ने जुर्माने सीलिंग और विध्वंस जैसी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्माण अनुमति के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बारामूला नगर परिषद ने बिना अपने अधिकार क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने पर चेतावनी दी है। परिपत्र के अनुसार ऐसी गतिविधियां जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम और निर्धारित भवन नियमों का उल्लंघन करती हैं।
परिपत्र में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना नगरपालिका सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत, शुरू नहीं करेगा।
परिषद ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनधिकृत निर्माण पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, परिसर की सीलिंग और कानून के अनुसार अवैध ढांचों को ध्वस्त करना भी शामिल है।
नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली (ओबीपीएस) पोर्टल के माध्यम से निर्माण अनुमति के लिए आवेदन करें और कार्यालय समय के दौरान जानकारी ले हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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