बारामूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश, सुरक्षा के लिहाज से बताया जरूरी, नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई
बारामूला नगर निगम ने जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। यह कदम बारामूला के उपायुक्त के निर्देशों के तहत उठाया गया है जिसका उद्देश्य चोरी नशीली दवाओं की तस्करी और आग की घटनाओं को रोकना और आतंकी घटनाओं को कम करके सुरक्षित माहौल बनाना है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के जिला बारामूला में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश म्यूनिसिपल कारपोरेशन बारामूला ने दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसे जरूरी बताते हुए नगर निगम ने यह स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
परिषद ने कहा कि इसे बारामूला के उपायुक्त के निर्देशों के तहत किया गया है और शहर के मुख्य बाजारों में और उसके आसपास चोरी, नशीली दवाओं की तस्करी और आग से संबंधित आपात स्थितियों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर है।
परिषद के बयान में कहा गया है कि कानून और व्यवस्था के हित में, सभी दुकानों, व्यावसायिक इकाइयों और वाणिज्यिक परिसरों को बिना देरी के निगरानी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और इस कदम का उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुरक्षित बारामूला का निर्माण करना है।
नोटिस में नियमों का पालन न करने वाले व्यवसायों के लिए कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा, निर्धारित समय के बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने व्यापारिक समुदाय से पूर्ण सहयोग का आह्वान किया है और उनसे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और आजीविका की सुरक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी निभाने का आग्रह किया है।
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