न्यायालय का कड़ा फैसला, अनंतनाग में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को उम्रकैद, 10 लाख का मुआवजा भी
अनंतनाग में एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में, मुख्य जिला सत्र न्यायालय ने पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

अधिकारियों ने पीड़िता की पहचान गुप्त रखी है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुख्या जिला व सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अपनी एक नाबालिग बेटी को अपनी वासना का शिकार बनाा, पिता-पुत्री के पाक रिश्ते को नापाक करने वाले दुष्कर्मी बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यहां मिली जानकारी के अनुसार, जिला अनंतनाग के मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने अभियाेजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गत 15 अक्टूबर को आरोपित को दुष्कर्म का दोषी ठहराया था और आज उसे सजा सुनाइ्र। संबधित अधिकारियों नेपीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आरोपित की पहचान उजागर नही की है।
उन्होंने बताया कि यह मामला 2022 में अनंतनाग के महिला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाकसो) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी को अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में बितानी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनंतनाग को भी निर्देश दिया है कि पीड़ित को मुआवज़ा देने के लिए मामले पर कार्रवाई करे। पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये की राशि तय की है।

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