Jammu Kashmir News: अनंतनाग में सहकारी समिति का ऋण घोटाला, 3.09 करोड़ की हुई हेराफेरी
अनंतनाग के हाटीगाम बहुउद्देशीय सहकारी समिति में 3.09 करोड़ रुपये का ऋण घोटाला सामने आया है। अपराध शाखा ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक ने दर्ज कराई। 2014 में 127 सदस्यों को ऋण दिया गया था जिसमें से कुछ बकायादारों ने भुगतान की रसीदें पेश की।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में स्थित हाटीगाम बहुउद्देशीय सहकारी समिति (एमपीसीएस) में 3.09 करोड़ रुपयेका ऋण घोटाला सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने इस संदर्भ में एक एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ऋण घोटाले की शिकायत अनंतनाग स्थित सेंट्रल कापोरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की औपचारिक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हाटीगाम एमपीसीएम के 127 सदस्यों को वर्ष 2014 में 3.09 करोड़ रुपयेबतौर ऋण वितरित किए गए थे।
इनमें से 2.50 करोड़ की वसूली की गई, जबकि उक्त समिति के 39 सदस्यों के पास 1.21 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन बकायादारों ने दावा किया कि उन्होंने सीधे सोसाइटी से अपना बकाया चुका दिया था और सबूत के तौर पर रसीदें भी पेश कीं।
इसके बाद जब बैंक ने जांच की तो पता चला कि बैंक के कुछ कर्मियों ने एमपीसीएस सदस्यों के साथ मिलीभगत करके, ऐसे लोगों के नाम पर ऋण राशि जारी की जो सिर्फ कागजों में ही थे, वास्तविक तौर पर उनका कोई वजूद नहीं था। इस तरह से उन्होंने बैंक को धोखा दिया और गबन की गई धनराशि को अपने फायदे के लिए खुर्द-बुर्द कर दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा ने मामले की जांच करते हुए हाटीगाम के रहने वाले रियाज अहमद बट पुत्र गुलाम कादिर बट (लेखाकार), मोहम्मद शफी बट पुत्र गुलाम कादिर बट , गुलाम रसूल बट पुत्र गुलाम कादिर बट , गुलाम कादिर बट पुत्र मुख्ता बट , हसीना बानो पत्नी मोहम्मद शफी बट , मोहम्मद यूसुफ बट पुत्र अब्दुल रजाक बट और अन्य को चिह्नित किया है।
इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ धारा 420, 468, 471, 120-बी आरपीसी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।
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