जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ धोखाधड़ी, पटवारी समेत 4 लोगों ने फर्जी तरीके से बेच दी जमीन; अब हुआ एक्शन
जम्मू-कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा ने श्रीनगर में भूमि धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि आरोपितों ने खुद को जमीन का मालिक बताकर एक प्रवासी कश्मीरी पंडित की जमीन धोखे से बेचने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने भूमि धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के एक मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आधिकारिक बयान में आरोपितों की पहचान खुर्शीद अहमद भट (पटवारी), गुलाम नबी भट, अब्दुल रशीद पार्रे और साजिद रशीद पार्रे के रूप में की गई है।
यह मामला एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सेवारत पटवारी खुर्शीद अहमद भट के नेतृत्व में आरोपितों ने धोखाधड़ी से खुद को जमीन का मालिक बताया और मौजा नुनर, गांदरबल में सात कनाल और दो मरला जमीन की बिक्री का समझौता किया।
प्रवक्ता ने बताया कि ज़मीन को झूठे तरीके से अभियुक्तों की बताई गई, जबकि यह एक प्रवासी कश्मीरी पंडित की थी और किसी तीसरे पक्ष के पास पावर आफ अटार्नी के तहत थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि धोखाधड़ी का पता चलने से पहले ही उसने कुल 2.76 करोड़ रुपये में से 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था।
प्रारंभिक जांच में जाली दस्तावेजों, छद्मवेश और जानबूझकर धोखाधड़ी से जुड़ी आपराधिक साजिश का पता चला है, जिससे प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध स्थापित होते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है और आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
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