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    राजौरी में सुरक्षा उपाय कड़े; जिला मजिस्ट्रेट का आदेश- किरायेदारों और होटल मेहमानों का विवरण देना होगा अनिवार्य

    By Gagan Kohli Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    राजौरी के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत, सभी मकान मालिकों को किरायेदारों और होटल मालिकों को मेहमानों का विवरण पुलिस को देना होगा। यह कदम असामाजिक तत्वों द्वारा किराए के स्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। 

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    डीसी राजौरी ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, राजौरी। जिला मजिस्ट्रेट राजौरी अभिषेक शर्मा ने जनपद में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिलेभर में सभी किरायेदारों और होटल मेहमानों का विवरण अनिवार्य रूप से पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।

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    यह आदेश उस दौरान जारी किया गया जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजौरी ने वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए किरायेदारों एवं होटल अतिथियों के सत्यापन की आवश्यकता पर बल दिया।

    आदेश के अनुसार सभी मकान मालिकों, प्रॉपर्टी मालिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों तथा ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी संपत्ति के प्रभार में हैं, उन्हें किराए पर कमरा देने पीजी, किराएदार रखने या किसी भी प्रकार के कर्मचारी को रखने से पहले उसकी पूरी जानकारी और सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य असामाजिक तत्वों द्वारा किराए के स्थानों के दुरुपयोग को रोकना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

    प्रमुख निर्देशों में कहा गया है कि सभी मालिकों को निर्धारित फॉर्म में अपने किरायेदारों का विस्तृत विवरण आदेश जारी होने के तीन दिनों के भीतर संबंधित थाना प्रभारी को जमा कराना होगा। यह फॉर्म मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हस्ताक्षर सहित व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।

    जो मालिक इस आदेश से पूर्व ही अपना मकान किराए पर दे चुके हैं उन्हें भी दो दिनों के भीतर किरायेदारों का विवरण थाना प्रभारी को देना होगा। वहीं जिन मालिकों ने अपनी भूमि पर झुग्गीवासियों को रहने की अनुमति दी है, उन्हें भी निर्देशित प्रपत्र के अनुसार विवरण जमा करना अनिवार्य होगा।

    जिले के सभी थाना प्रभारी किरायेदार संबंधी जानकारी दर्ज करने के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी राजौरी को आदेश के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।