Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिले के कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    पुंछ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.11 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार, तस्कर लंबे समय से ड्रग तस्करी में लिप्त था, और इस कार्रवाई से जिले में ड्रग तस्करी पर लगाम लगने की उम्मीद है।

    Hero Image

    पुंछ पुलिस ने जनता को यकीन दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, पुंछ। मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुंछ पुलिस ने जिले के एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22/29 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 के तहत पुंछ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 178/2025 के संबंध में, मोहम्मद इकबाल पुत्र गुलाम नबी निवासी सेरी ख्वाजा ए/पी कामसार की संपत्ति पुंछ पुलिस द्वारा कुर्क की गई है। 

    कुर्क की गई संपत्ति कुख्यात तस्कर की पत्नी शहनाज कौसर के नाम पर है। इनमें खसरा संख्या 2093 के अंतर्गत आने वाली एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 10 मरला है। यह इमारत कामसर में स्थित है और इसकी अनुमानित कीमत 1.11 करोड़ रुपये के करीब है। 

    पुंछ पुलिस ने यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई और सक्षम प्राधिकारी (SAFEMA) को भी विधिवत सूचित कर दिया गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। 

    इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य नशीली दवाओं के व्यापार की वित्तीय जड़ों पर प्रहार करना और एक कड़ा संदेश देना है कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को कड़े कानूनी और वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया है।

    जिला पुलिस पुंछ समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराती है और तस्करों और उन सभी लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेगी जो नशीले पदार्थों की आय में सहायता करते हैं या इससे लाभान्वित होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है।

    बयान में कहा गया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।