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Ladakh में इन स्थानों को 'साइलेंस जोन' किया घोषित, 100 मीटर के दायरे में नहीं बजा पाएंगे लाउडस्पीकर

लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति ने लद्दाख में अस्पतालों और स्कूलों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने कहा अस्पतालों स्कूलों और अदालतों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र लाउडस्पीकरों के कुल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaPublished: Thu, 09 Feb 2023 02:50 PM (IST)Updated: Thu, 09 Feb 2023 02:50 PM (IST)
Ladakh में इन स्थानों को 'साइलेंस जोन' किया घोषित, 100 मीटर के दायरे में नहीं बजा पाएंगे लाउडस्पीकर
Ladakh में इन स्थानों को 'साइलेंस जोन' किया घोषित, 100 मीटर के दायरे में नहीं बजा पाएंगे लाउडस्पीकर

लेह, जम्मू, पीटीआई । जम्मू-कश्मीर के लद्दाख में प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल, लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति (एलपीसीसी) ने लद्दाख में अस्पतालों और स्कूलों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया है। इस संदर्भ में अधिकारियों ने कहा कि अस्पतालों, स्कूलों और अदालतों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को 'साइलेंट जोन' घोषित किया गया है और लाउडस्पीकरों के कुल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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100 मीटर के क्षेत्रों में नहीं बजेगा लाउडस्पीकर

अधिकारियों ने कहा कि इन क्षेत्रों में लाउडस्पीकर, हॉर्न या पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एलपीसीसी ने क्षेत्रों को चार जोन में विभाजित किया है। उन्होंने इन क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और साइलेंस क्षेत्र में विभाजित किया है। वहीं शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तय किए हैं।

लाउडस्पीकर की सीमा इतनी हुई निर्धारित 

बता दें कि औद्योगिक, व्यावसायिक, रिहायशी और शांत क्षेत्रों के लिए दिन में लाउडस्पीकर की सीमा 75, 65, 55 और 50 डेसिबल निर्धारित की गई है, वहीं रात में इन क्षेत्रों के लिए 70, 55, 45 और 40 डेसिबल निर्धारित की गई है।


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