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    Ladakh News: लद्दाख में नौकरियों में आयु सीमा दो साल बढ़ी, इस तरह से बढ़ाई आयु सीमा

    By Vikas AbrolEdited By:
    Updated: Sun, 05 Sep 2021 07:40 AM (IST)

    गैर गजटेड पदों में नौकरियों के लिए लद्दाख प्रशासन ने आदेश जारी किया जिसमें अस्थायी तौर पर स्थायी निवास प्रमाणपत्र की समीक्षा करने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिन लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र है के बच्चे उस प्रमाणपत्र के हकदार होंगे।

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    आदेश के तहत संंबंधित तहसीलदार या अधिकृत अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

    जम्मू, राज्य ब्यूरो : लद्दाख प्रशासन ने सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आयु सीमा को दो साल और बढ़ा दिया है। नान गजटेड पदों के लिए लद्दाख के रहने वाले लोगों के लिए अस्थायी रूप से निवासी प्रमाणपत्र की व्यवस्था की है। इसके अलावा जिस किसी के पास लेह व कारगिल जिलों में संबंधित अधिकारियों की तरफ से जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र है या कोई व्यक्ति किसी श्रेणी से संबंध रखता है जो स्थायी निवास प्रमाणपत्र के योग्य है को निवास प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

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    गैर गजटेड पदों में नौकरियों के लिए लद्दाख प्रशासन ने आदेश जारी किया जिसमें अस्थायी तौर पर स्थायी निवास प्रमाणपत्र की समीक्षा करने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिन लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र है, के बच्चे उस प्रमाणपत्र के हकदार होंगे। जिनके पास किसी श्रेणी का प्रमाणपत्र हैं, वे भी पीआरसी के हकदार होंगे। आदेश के तहत संंबंधित तहसीलदार या अधिकृत अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

    इस तरीके से बढ़ाई आयु सीमा :

    नान गजटेड पदों में आवेदन करने के लिए एक बार की छूट के तहत आयु सीमा को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 43 से बढ़ाकर 45 साल, सामान्य श्रेणी के लिए आयु सीमा को 40 से बढ़ाकर 42 साल करने, दिव्यांगों के लिए आयु सीमा 42 साल से 44 साल करने के आदेश दिए गए हैं।