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    जम्मू में ग्रेनेड फेंकने आए आतंकी नायकू की जमानत अर्जी खारिज, हिजबुल मुजाहिदीन के कहने पर की थी साजिश

    By Surinder Raina Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    जम्मू में ग्रेनेड हमले की साजिश रचने वाले आतंकी नायकू की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। हिजबुल मुजाहिदीन के इशारे पर नायकू जम्मू में ग्रेनेड फेंकने आया था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर साजिश का पर्दाफाश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया।

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    इस मामले में आरोपित से ग्रेनेड बरामद होने की पुष्टि भी हुई है।

    जेएनएफ, जम्मू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू शहर में एक नाकाम ग्रेनेड हमले की साजिश में शामिल आरोपित शकीर अहमद नायकू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने एनआइए एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

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    जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की अध्यक्षता में खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि आरोपित के खिलाफ आतंक से जुड़ी गतिविधियों में सहयोग करने के सबूत मौजूद हैं। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

    प्रतिवादी पक्ष के अनुसार, 21 फरवरी 2022 को नायकू और उसके सहयोगी आरोपित रईस अहमद कोका को कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बासित अमीन ने जम्मू में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने का निर्देश दिया था। 22 फरवरी 2022 को दोनों कथित तौर पर एक सैंट्रो गाड़ी जेके01एल-0200 में जम्मू गए, जहां नायकू को हमला करने के लिए नरवाल में उतारा गया।

    एक पुख्ता सूचना के आधार पर नायकू को इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से एक ग्रेनेड बरामद किया गया, जिससे एक बड़ा हमला टल गया। उच्च न्यायालय के समक्ष पेश इस अर्जी का विराेध करते हुए प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि आरोप 23 जनवरी, 2023 को तय किए गए थे और कुछ गवाहों से पूछताछ की गई है। मामले में आरोपित से ग्रेनेड बरामद होने की पुष्टि भी हुई है।