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    Jammu Kashmir: आतंकी गतिविधियों के लिए मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में शब्बीर की पत्नी के खिलाफ समन जारी

    By Vikas AbrolEdited By:
    Updated: Sun, 21 Mar 2021 10:26 AM (IST)

    जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अलगाववादी और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन की पत्नी डा. बिलकीस शाह के खिलाफ शनिवार को समन जारी किया है।

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    प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपपत्र में बताया है शब्बीर साथी मोहम्मद असलम वानी के साथ राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा।

    श्रीनगर , राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अलगाववादी और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन की पत्नी डा. बिलकीस शाह के खिलाफ शनिवार को समन जारी किया है। यह समन बिलकीस के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया।

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    प्रवर्तन निदेशालय ने बिलकीस के खिलाफ सितंबर 2020 में मनी लांडरिंग एक्ट के तहत आरोपपत्र दायर किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बिलकीस को अवैध गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद जुटाने के मनी लांडरिंग में उनकी भूमिका के मद्देनजर आरोपित बनाया है। इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीनगर के पाश इफंदीबाग इलाके में शब्बीर, पत्नी बिलकीस और बेटियों की परिसंपत्तियों को अटैच किया है।

    प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपपत्र में बताया है कि शब्बीर साथी मोहम्मद असलम वानी के साथ राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वानी जैश ए मोहम्मद का सदस्य है। शब्बीर पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से हवाला राशि मोहम्मद असलम वानी के जरिए मंगवाता था। वानी कई बार यह पैसा शाह की पत्नी बिलकीस तक पहुंचाता था। शब्बीर पैसे का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए करता था। शब्बीर ने आतंकी गतिविधियों के लिए हवाला कारोबार के जरिये कश्मीर में बड़े पैमाने पर जमीन जायदाद तैयार की है। प्रवर्तन निदेशालय ने वानी के खिलाफ दर्ज एफआइआर और अदालत में पेश आरोपपत्र के आधार पर शब्बीर व उसकी पत्नी के खिलाफ मामला तैयार किया है।