Pahalgam Terror Attack: दो आरोपियों की 10 दिन और बढ़ी हिरासत, 22 जून को NIA ने किया था गिरफ्तार
जम्मू की एक विशेष अदालत ने एनआईए को पहलगाम आतंकी हमले के दो आरोपियों परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर की हिरासत 10 दिन और बढ़ाने की अनुमति दी। इन पर पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। एनआईए के अनुसार उन्होंने आतंकियों को खाना और रहने की जगह दी थी। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोगों की हत्या हुई थी।

पीटीआई, जम्मू। जम्मू की एक विशेष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े दो आरोपियों की हिरासत 10 दिन और बढ़ा दी। इन आरोपियों, परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर, पर पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का आरोप है।
एनआईए ने बताया कि दोनों आरोपियों को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था। पहले उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां 5 दिन की हिरासत मिली थी। बाद में मामला विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने हमले में शामिल तीन पाकिस्तानी आतंकियों के नाम बताए, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे।
एनआईए के अनुसार, परवेज और बशीर ने पहलगाम के हिल पार्क में एक अस्थायी झोपड़ी में आतंकियों को ठहराया और उन्हें खाना, रहने की जगह और अन्य सहायता दी।
22 अप्रैल को हुए इस हमले में आतंकियों ने धर्म के आधार पर चुन-चुनकर 26 लोगों, ज्यादातर पर्यटकों, की हत्या कर दी और 16 अन्य को घायल कर दिया। यह हाल के वर्षों में सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक था। एनआईए अब इस मामले में कश्मीर के पर्यटन केंद्र में फैले आतंकी नेटवर्क की जांच कर रही है।
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