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    पहलगाम अटैक को लेकर होंगे नए खुलासे! आतंकियों के मददगारों की बढ़ी मुश्किल, NIA कोर्ट ने फिर बढ़ाई हिरासत

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 03:09 PM (IST)

    जम्मू की एनआईए अदालत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के आरोपियों बशीर अहमद जोथत और परवेज अहमद की हिरासत अवधि 45 दिन बढ़ा दी है। विशेष जज संदीप गंडोत्रा ने जांच की प्रगति और लंबित रिपोर्टों को देखते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने जांच अधिकारी को मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है क्योंकि आरोपियों की रिमांड शुक्रवार को खत्म हो रही थी।

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    पहलगाम आतंकियों को पनाह देने वाले आरोपियों की बढ़ी मुश्किल (File Photo)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू की एक विशेष एनआईए अदालत ने अप्रैल में हुए घातक पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को कथित रूप से पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की हिरासत अवधि निर्धारित 90 दिनों से 45 दिन आगे बढ़ा दी है।

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    विशेष एनआईए जज संदीप गंडोत्रा ​​ने 18 सितंबर को पहलगाम के बैसरन निवासी बशीर अहमद जोथत और पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद की जांच और रिमांड अवधि बढ़ा दी।

    अदालत ने आरोपों, जांच की प्रगति और लंबित फोरेंसिक और डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्टों को देखते हुए रिमांड और जांच की अवधि बढ़ाने के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला माना।

    आदेश में कहा गया है कि तदनुसार, आरोपी बशीर अहमद जोतत और परवेज अहमद के पक्ष में मामले की जांच के लिए जाँच अधिकारी को 90 दिनों की अवधि से आगे 45 दिनों का विस्तार दिया जाता है। इसके साथ ही मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।

    शुक्रवार को खत्म होने वाली है रिमांड

    अदालत ने जांच अधिकारी को जांच में तेजी लाने और जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। दोनों आरोपियों की जांच के लिए 90 दिनों की रिमांड और 10 दिनों की न्यायिक रिमांड शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी।

    अधिकारियों ने बताया कि पिछली रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद, परवेज अहमद जोतत और बशीर अहमद जोतत को 18 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश किया गया, जिसने एनआईए को अपनी जांच करने में सक्षम बनाने के लिए उनकी जांच और रिमांड की अवधि बढ़ा दी।

    बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगां की बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)