यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 03, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jammu News: हो जाइए सावधान! नशा तस्करी मामले में झूठी गवाही देने वालों पर अब होगी अदालती कार्रवाई
Jammu नशा तस्करी के मामले में झूठी गवाही देने वाले ब्रिज मोहन और गुरचरण सिंह निवासी बरनोटी कठुआ के खिलाफ ...और पढ़ें

HighLights
- साल 2018 में नशा तस्करी के मामले दिया था बयान
- दोनों ने कोर्ट में दिए गलत बयान, जिस कारण आरोपित रिहा
- दोनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी
जेएनएफ, जम्मू। नशा तस्करी के मामले में झूठी गवाही देने वाले ब्रिज मोहन और गुरचरण सिंह निवासी बरनोटी कठुआ के खिलाफ प्रमुख सत्र न्यायाधीश ऊधमपुर हक नवाज जरगर ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
साल 2018 में नशा तस्करी के मामले दिया था बयान
दोनों गवाहों ने ऊधमपुर पुलिस स्टेशन में वर्ष 2018 में दर्ज नशा तस्करी के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान जब उनसे कोर्ट में गवाही ली गई तो दोनों अपने बयानों से मुकर गए।
दोनों ने कोर्ट में दिए गलत बयान, जिस कारण आरोपित रिहा
दोनों ने कोर्ट में गलत बयान दिए जिसके चलते आरोपित को रिहा करना पड़ा। वहीं कोर्ट ने इस दौरान पाया कि दोनों गवाहों ने जानबूझकर गलत बयान दिए हैं।
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इससे पहले उन्होंने जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए थे। तब उन्होंने अपने बयान बिना किसी दबाव में देने का दावा भी किया था।
दोनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी
गवाहों के मुकरने के बाद कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि झूठी गवाही देने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
