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    Jammu News: शराब की दुकानों के लिए आज होगी बैठक, इस दिन से शुरू होगी ई-नीलामी की प्रक्रिया

    By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Wed, 07 Feb 2024 12:47 PM (IST)

    Jammu News आबकारी नीति 2024-25 के तहत जम्मू-कश्मीर में शराब की 305 दुकानों के लिए नौ फरवरी से शुरू होने वाली ई-नीलामी के लिए बुधवार को संभावित आवेदनकर्ताओं की प्री-नीलामी बैठक बुलाई गई है। ई-नीलामी प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर बैंक की मदद से पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसके लिए आवेदनकर्ताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया गत शुक्रवार को शुरू हो गई थी।

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    Jammu News: शराब की दुकानों के लिए आज होगी बैठक। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। आबकारी नीति 2024-25 के तहत जम्मू-कश्मीर में शराब की 305 दुकानों के लिए नौ फरवरी से शुरू होने वाली ई-नीलामी के लिए बुधवार को संभावित आवेदनकर्ताओं की प्री-नीलामी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान ई-नीलामी से जुड़े उनके सभी संदेह व शंकाएं दूर की जाएंगी।

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     जम्मू-कश्मीर बैंक की मदद से पूरी तरह से होगी ऑनलाइन 

    ई-नीलामी प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर बैंक की मदद से पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसके लिए आवेदनकर्ताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया गत शुक्रवार को शुरू हो गई थी। इस नीलामी के लिए जो लोग पंजीकरण करवाएंगे, उन्हें न्यूनतम नीलामी राशि जमा कराने पर पासवर्ड जारी होगा, जिसकी मदद से वे दुकानों की ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे।

    21 साल से कम आयु वाले नहीं कर सकते आवेदन 

    शराब की इन दुकानों के लिए 21 साल से कम आयु वाले आवेदन नहीं कर सकते और आवेदनकर्ता जम्मू-कश्मीर का डोमीसाइल होना चाहिए। ई-नीलामी की यह प्रक्रिया 15 फरवरी तक जारी रहेगी और सफल नीलामी करने वालों को दस दिन के भीतर राशि जमा करवाने पर 31 मार्च 2025 तक दुकान का लाइसेंस जारी होगा।

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    ज्यादा पैसे वसूलने पर 40 हजार जुर्माना :वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति में पिछली बार की तुलना में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। नई नीति के तहत जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, उसके तहत ज्यादा पैसे वसूलने पर (ओवरचार्जिंग) पहली बार 40 हजार जुर्माने का प्रविधान रखा गया है।

    अगर कोई दूसरी बार भी ओवरचार्जिंग करते पाया जाता है तो उसे 75 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। पिछली आबकारी नीति में पहली बार पकड़े जाने पर 15 हजार, दूसरी बार पकड़े जाने पर 25 व तीसरी बार पकड़े जाने पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान था।

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