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    पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, छोटे भाई से अवैध संबंध के संदेह में की थी हत्या

    By Jagran NewsEdited By: Lokesh Chandra Mishra
    Updated: Sun, 23 Oct 2022 10:38 AM (IST)

    आरोपित को उस समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब उसकी रेखा देवी से शादी के अभी पांच महीने ही हुए थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपित तीन साल तक जेल में रहा और जब वह जेल से वापस लौटा तो उसके घर में तीन वर्ष का एक बच्चा भी था।

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    आरोपित को सजा सुनाते हुए उसके बच्चे को दो लाख रुपये राहतराशि प्रदान करने के निर्देश भी सरकार को दिए।

    जम्मू, जेएनएफ : छोटे भाई के साथ अवैध संबंध के संदेह में पत्नी की हत्या के आरोपित को प्रिंसिपल सेशन जज ऊधमपुर वाइपपी बौरनी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ आरोपित को कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है, जो आरोपित की संपत्ति से वसूल किया जाएगा। आरोपित अशोक कुमार निवासी रसीली ठकराई, ऊधमपुर इससे पहले दुष्कर्म के एक मामले में जिला जेल ऊधमपुर में सजा काट चुका है।

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    आरोपित को उस समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब उसकी रेखा देवी के साथ शादी को लेकर अभी पांच महीने ही हुए थे। गिरफ्तार होने के बाद आरोपित तीन साल तक जेल में रहा और जब वह जेल से वापस लौटा तो उसके घर में तीन वर्ष का एक बच्चा भी था। पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश चालान के अनुसार आरोपित को संदेह था कि उसकी पत्नी के उसके छोटे भाई यशपाल के साथ अवैध संबंध है और इसी शक को लेकर वह अपनी पत्नी से मारपीट करता आ रहा था। वह पत्नी की हत्या की धमकी भी देता था और इसको लेकर पंचायत भी बिठाई गई, जिसमें आरोपित शामिल ही नहीं हुआ।

    उधर, आरोपित का भाई भी इन आरोपों को नकारता रहा। वहीं 16 मई, 2016 को आरोपित ने पत्नी का दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर दी और उसका शव धोल नाले में दफना दिया। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर जांच की और आरोपित को पत्नी की हत्या का आरोपित मानकर कोर्ट में चालान पेश किया, जहां उस पर दोष साबित हो गया।

    बच्चे को दो लाख रुपये राहत राशि देने के निर्देश

    कोर्ट ने आरोपित को सजा सुनाते हुए उसके बच्चे को दो लाख रुपये राहत राशि प्रदान करने के निर्देश भी सरकार को दिए। इस राहत राशि को फिक्स डिपाजिट के तौर पर बच्चे के नाम पर जमा करवाने के निर्देश दिए, जिसे उसके बालिग होने के बाद दिया जाएगा। यह राशि एक महीने के भीतर जमा करवाने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।

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