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    जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषदों के कार्यकाल को लेकर असमंजस, विधि विभाग के जवाब का इंतजार

    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के कार्यकाल को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। विधि विभाग से इस बारे में जवाब का इंतजार है। डीडीसी सदस्यों ...और पढ़ें

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    जिला विकास परिषदों के गठन की औपचारिक अधिसूचना 25 फरवरी 2021 को जारी की थी।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के कार्यकाल को लेकर प्रदेश सरकार में असमंजस की स्थिति है। इसका संकेत ग्रामीण विकास विकास एवं पंचायत राज मामले विभाग द्वारा विधि,न्याय एवं संसदीय मामले विभाग को लिखे पत्र से होता है।

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    पंचायत राज विभाग ने अपने इस पत्र में पूछा है कि प्रदेश में गठित जिला विकास परिषदों का पांच वर्ष का कार्यकाल कब शुरू हुआ है और यह कब संपन्न होगा। संबधित सूत्रों ने बताया कि विधि विभाग के जवाब के आधार पर प्रदेश सरकार जिला विकास परिषदों को भंग करने का फैसला ले सकती है।

    20 जिलों में 14 सदस्यीय जिला विकास परिषद है

    जम्मू कश्मीर में सभी 20 जिलों में 14 सदस्यीय जिला विकास परिषद है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषदों के चुनाव नवंबर- दिंसबर 2020 में हुए थे और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 20 दिसंबर 2026 को शपथ ली थी जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने जिला विकास परिषदों के गठन की औपचारिक अधिसूचना 25 फरवरी 2021 को जारी की थी।

    ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मामले विभाग से संबधित सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में पंचायतों और ब्लाक विकास परिषदों के चुनाव जनवरी 2024 से लंबित पड़े हुए हैं। यह चुनाव मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण प्रक्रिया के लंबित होने और अन्य पिछड़ा वर्ग व पंचायत हल्कों के परिसीमन के अलावा प्रदेश में तत्कालीन सुरक्षा परिदृश्य के कारण यह लगातार टल रहे थे। इसके अलावा प्रदेश चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी लंबित पड़ी हुई और यह नियुक्ति अगले माह तक होने की उम्मीद है।

    स्पष्टीकरण व राय के लिए पत्र लिखा गया

    उन्होंने बताय कि प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बहाली के लिए पंचायतों और ब्लाक विकास परिषदों के साथ साथ जिला विकास परिषदों के चुनाव एक साथ कराए जाए। लेकिन डीडीसी के कार्यकाल काे लेकर स्थिति को लेकर विभाग कुछ स्पष्टीकरण चाहता है, इसलिए विधि, न्याय एवं संसदीय मामले विभाग से स्पष्टीकरण व राय के लिए पत्र लिखा गया है।

    उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1989 के मुताबिक पंचायतों कार्यकालउनके गठन की तारीख से शुरु होता है जबकि जिला विकास परिषद के लिए ऐसा कुछ स्पष्ट नही किया गया है। इसलिए विधि विभाग से पूछा गया है कि वह जिला विकास परिषद का कार्यकाल इसी वर्ष 27 दिसंबर को समाप्त होगा या फिर 24 फरवरी 2026 को समाप्त होगा।