जम्मू पुलिस की बाहरी राज्यों के वाहनों पर सख्ती, चालकों को चेतावनी- 'पंजीकरण कराएं या कार्रवाई के लिए तैयार रहें'
जम्मू पुलिस बाहरी राज्यों के वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण जम्मू में करा ...और पढ़ें

पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिनेश महाजन, जम्मू। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में जम्मू पुलिस ने बाहरी राज्यों से लाकर बिना अपने नाम पंजीकरण कराए जा रहे वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीते एक माह में करीब 50 ऐसे वाहनों को जब्त किया है, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर दौड़ रहे थे।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा बाहरी राज्य से वाहन खरीद कर लाने के बाद तय अवधि के भीतर उसका पंजीकरण अपने नाम पर कराना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद कई वाहन चालक महीनों और वर्षों तक पुराने पंजीकरण पर ही वाहन चलाते पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ वाहन न केवल निजी उपयोग में थे, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों, खासकर टैक्सी संचालन में भी लगाए जा रहे थे।
जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश नंबर की कई टैक्सियां चल रही हैं। इनमें से अनेक वाहनों के मालिक बाहरी राज्यों के निवासी हैं, जिन्होंने अपने वाहनों को जम्मू में टैक्सी के रूप में चलाने के लिए दे रखा है। इससे उन्हें आर्थिक लाभ तो हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है जम्मू-कश्मीर
जम्मू-कश्मीर एक संवेदनशील और आतंक प्रभावित क्षेत्र रहा है। ऐसे में बाहरी राज्यों के वाहनों का बिना उचित सत्यापन और पंजीकरण के संचालन से आतंकी या असामाजिक तत्वों द्वारा इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है।
नाकों पर वाहनों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। वाहन मालिकों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि यदि वे जम्मू-कश्मीर में स्थायी रूप से वाहन चला रहे हैं, तो उन्हें नियमानुसार पंजीकरण परिवर्तन कराना ही होगा। ऐसा न करने पर वाहन जब्ती के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
दिल्ली धमाके से सुरक्षा एजेंसियां बरत रही अतिरिक्त सतर्कता
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में हालिया बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बाहरी राज्यों के वाहनों का बिना पंजीकरण अपने नाम पर करवाएं चलना गंभीर सुरक्षा खतरा बन सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्पष्ट नियम हैं कि बाहरी राज्य से लाए गए वाहन का तय समय सीमा में पंजीकरण परिवर्तन अनिवार्य है। इसके बावजूद कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया है।

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