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    'सत्यापन न करवाना कानून का उल्लंघन, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे', जम्मू पुलिस की चेतावनी

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    JammuKashmirNews: जम्मू पुलिस ने चेतावनी दी है कि सत्यापन न करवाना कानून का उल्लंघन है। किरायेदारों और कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य है। पुलिस ने कह ...और पढ़ें

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    बिना सत्यापन कोई भी मकान मालिक या दुकान संचालक किसी को काम पर न रखे।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। JammuNews: जम्मू जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने किरायेदारों और दुकानों में कार्यरत सहायकों का सत्यापन अनिवार्य करते हुए अंतिम चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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    आदेशों के बाद पुलिस ने बाजारों व मोहल्लों में लाउडस्पीकर से घोषणा कर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर किरायेदारों एवं दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों के सत्यापन को अनिवार्य किया है।

    आदेश जारी होने के बाद पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचार अभियान तेज कर दिया है। पुलिस वाहनों में सवार कर्मी बाजारों, गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को चेतावनी दे रही हैं कि बिना सत्यापन कोई भी मकान मालिक या दुकान संचालक किसी को काम पर न रखे।

    लाउडस्पीकर से घोषणा, लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में मोहल्ला कमेटी, बाजार एसोसिएशन और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे। इन बैठकों में उन्हें किरायेदारों और कर्मचारियों का सत्यापन समय पर करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

    अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि सत्यापन न करवाना कानून का उल्लंघन है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में मकान मालिकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी नए किरायेदार को घर में रखने से पहले उसका पूरा ब्योरा पुलिस को उपलब्ध कराएं।

    प्रशासन का मानना है कि सत्यापन प्रक्रिया से संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगेगी और अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं, एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और समय रहते सत्यापन करवा कर किसी भी संभावित खतरे से स्वयं तथा समाज को सुरक्षित रखें।

    कैसे होता है सत्यापन

    किरायेदार से संबंधित आधार कार्ड या अन्य पहचान दस्तावेज मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस संबंधित थाने से संपर्क कर किरायेदार के चरित्र की जांच कराती है।

    यदि उसका कोई आपराधिक या आतंकी रिकार्ड सामने आता है तो तुरंत सूचना उस जिले की पुलिस को भेजी जाती है, जहां वह वांछित होता है। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो किरायेदार को मंजूरी दे दी जाती है।

    सत्यापन करवाने के लिए मकान मालिक अपना और किरायेदार का आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र एक फार्म से साथ भर कर थाने में जमा करवाना होता है। फार्म संबंधित पुलिस थाने से मिल जाता है।