जम्मू-कश्मीर में इन लोगों के लिए जरूरी नहीं PAN कार्ड और फॉर्म 16, सरकार ने बैंकों को दिए निर्देश
समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू ने जम्मू-कश्मीर बैंक को सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के लिए पैन और फॉर्म 16 की अनिवार्यता खत्म करने के निर्देश दिए। सचिवालय में हुई बैठक में वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन और लाडली बेटी जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने ज़रूरतमंदों की गरिमा और सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया और अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया सुचारू करने के निर्देश दिए।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू ने जम्मू-कश्मीर बैंक को निर्देश दिए हैं कि वह सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहे निम्न आय वर्ग के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन), फार्म 16 की अनिवार्यता समाप्त करें। उन्होंने सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता कर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली बेटी, विवाह सहायता, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना और अन्य योजनाओं के तहत लाभ जारी करने के दौरान होने वाले मुद्दों पर चर्चा की।
समाज कल्याण निदेशक कश्मीर, समाज कल्याण विभाग के सचिव, समाज कल्याण विभाग के वित्त निदेशक, जेके बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने दलित समुदायों और निम्न आय वर्ग के लोगों की सुविधा पर जोर दिया। अधिकारियों से पात्रता मानदंडों का सख्ती से पालन करते हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत समय पर भुगतान करने का आह्वान किया।
'सामाजिक कल्याणा का मतलब सिर्फ वितरण नहीं'
मंत्री ने कहा सामाजिक कल्याण का मतलब सिर्फ वितरण नहीं है, बल्कि इसका मतलब लोगों खास तौर पर ज़रूरतमंदों की गरिमा, समावेश और सशक्तिकरण है। हर पात्र नागरिक को अपने दैनिक जीवन में इन कल्याणकारी योजनाओं का असर महसूस होना चाहिए।
मंत्री ने अधिकारियों को लाभार्थियों को भुगतान वितरित करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और लाभार्थियों के आधार सीडिंग से संबंधित मुद्दों को सुलझाने का निर्देश दिया।
मंत्री ने समाज कल्याण विभाग से लाडली बेटी योजना के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा जेएंडके बैंक के साथ किए एमओयू पर फिर से विचार करने और लाभार्थियों की सुविधा के लिए इसमें कुछ शर्तों को अपडेट करने के लिए कहा। मंत्री ने पारदर्शी तंत्र के महत्व पर जोर दिया।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।