जम्मू-कश्मीर में बेटियों की शादी के लिए अब 75 हजार रुपये देगी उमर सरकार, पढ़ें क्या हैं नियम?
जम्मू-कश्मीर की उमर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड (AAY) धारक परिवारों की गरीब लड़कियों के लिए राज्य विवाह सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी है। प्राथमिकता वाले घरेलू राशन कार्ड (PHH) धारकों के लिए सहायता राशि पहले की तरह 50000 रुपये होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड (AAY) धारक परिवारों की गरीब लड़कियों के लिए राज्य विवाह सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता पचार हजार रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार प्राथमिकता वाले घरेलू राशन कार्ड (पीएचएच) धारकों के लिए सहायता राशि पहलेग की तरह पचास हजार रुपये होगी। नई योजना एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।
पात्र राशन कार्ड धारकों के लिए लागू होगी योजना
आदेश में यह भी कहा गया है कि वित्तीय सहायता विवाह से पहले सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यह योजना केवल पात्र राशन कार्ड धारकों पर लागू होती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह के खर्चों के लिए सहायता मिले।
हालांकि, यह योजना पहले से लागू है। लेकिन उमर सरकार ने अपने बजट में सहायता राशि को बढ़ाने की घोषणा की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि इससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपनी बेटियों की शादी करने में सहायता होगी। अब इस आदेश को लागू कर दिया गया है।
महिलाओं को फ्री बस सेवा
इस योजना से कई परिवारों को लाभ होगा। योजना के तहत ही बार में 75 हजार रुपये और 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने दो दिन पहले ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर भी मुफ्त कर दिया है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है।

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