Jammu : पति-ससुराल वालों के साथ मारपीट करती थी पत्नी, पति को लेना पड़ा अदालत का सहारा
जम्मू में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ एक महिला बीरा बीबी पर अपने पति बच्चों और ससुराल वालों को प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप है। पति जाकिर हुसैन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। जाकिर ने आरोप लगाया कि बीरा ने उनकी बेटी पर ईंटों से हमला किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। आपने महिला उत्पीड़न के कई मामले सुने होंगे। जहां पति या ससुराल वाले पत्नी या बहु पर दहेज या फिर अन्य किसी कारणों से मारपीट करते होंगे परंतु जम्मू में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पत्नी न सिर्फ अपने पति, ससुराल वालों बल्कि अपने बच्चों पर भी मारपीट करती थी। हद तो यह है कि अपनी पत्नी पर मामला दर्ज कराने के लिए पति को पुलिस के पास जाने से पहले अदालत का सहारा लेना पड़ा।
जी जहां, यह मामला जम्मू पलौड़ा के अप्पर रूपनगर का है। जम्मू पुलिस ने स्थानीय अदालत के निर्देश पर पति, दो बेटियों और ससुराल वालों को प्रताड़ित करने, मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपित की पहचान बीरा बीबी के रूप में हुई है। शिकायत दर्ज कराने वाले पति का नाम जाकिर हुसैन है। जाहिर ने जम्मू के विशेष आबकारी मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत में कई शिकायतों के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था।
डाक विभाग में काम करने वाले पूर्व सैनिक जाकिर हुसैन ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उन्हें, उनकी नाबालिग बेटियों और उनके बुजुर्ग माता-पिता को मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। बीएनएसएस, 2023 की धारा 175(3) के तहत दायर अपनी याचिका में उन्होंने जानीपुर पुलिस स्टेशन को एफआइआर दर्ज करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की।
जाहिकर ने बताया कि 12 मार्च को उसकी पत्नी बीरा बीबी ने कथित तौर पर उनकी सात वर्षीय बेटी पर ईंटों से हमला किया। बीच-बचाव करने पर बीरा ने बेटी को जान से मारने और फिर शव को पास की नदी में फेंकने की धमकी दी। जाकिर ने सच्चाई को साबित करने के लिए अधिकारियों के समक्ष 6 मिनट 41 सेकेंड की एक वीडियो क्लिप भी प्रस्तुत की जिसमें कथित तौर पर बीरा काे हिंसक और आक्रामक व्यवहार करते हुए दिखाया गया है।
शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि बीरा बीबी ने उनके कार्यस्थल-सिद्धड़ा पोस्ट ऑफिस में अाकर भी बार-बार उपद्रव किया ताकि अधिकारियों के समक्ष उसकी तस्वीर खराब हो और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने और उनकी मां ने उनके हिंसक आचरण के कई उदाहरण रिकॉर्ड किए हैं।
जाकिर हुसैन ने यह आरोप भी लगाया कि एक सेवानिवृत्त एसएसपी भी उसकी पत्नी की मदद कर रहा है। बीरा को समझाने के बजाय वह भी उसे और उसके माता-पिता को परेशान कर रहा था।
अदालत के निर्देशों के आधार पर अब जानीपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 131 (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 132 (लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना) और 351 (3) (मृत्यु या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर आपराधिक धमकी) के तहत एफआइआर दर्ज की गई है।
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