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    Jammu News: जमात-ए-इस्लामी पर फिर बढ़ा प्रतिबंध, साल 2019 में गृह मंत्रालय ने लगाया था बैन

    गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने आज जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैरकानूनी संघ घोषित करते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से अगले पांच साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इस संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया। संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था।

    By Jagran News Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 27 Feb 2024 07:16 PM (IST)
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    गृह मंत्रालय ने जमात-ए-इस्लामी पर फिर बढ़ाया प्रतिबंध।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। गृह मंत्रालय ने आज जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर को 'गैरकानूनी संघ' घोषित करते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से अगले पांच साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इस संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया। संगठन को पहली बार 28 फरवरी, 2019 को 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया था।

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