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    सरकार का आदेश, श्रीनगर सचिवालय में काम करने के लिए कश्मीर जाएंगे जम्मू के 99 कर्मचारी

    By Vikas AbrolEdited By:
    Updated: Thu, 28 Apr 2022 06:34 PM (IST)

    दरबार मूव की प्रक्रिया बंद होने के बाद श्रीनगर सचिवालय में कामकाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जम्मू सचिवालय के 28 विभागों के 99 अधिकारी कर्मचारी कश्मीर जाएंगे। ये कर्मचारी मई महीने के पहले सप्ताह से श्रीनगर सचिवालय से काम करना शुरू कर देंगे।

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    मई महीने से विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव श्रीनगर सचिवालय से काम करना शुरू कर देंगे।

    जम्मू, राज्य ब्यूरो। दरबार मूव की प्रक्रिया बंद होने के बाद श्रीनगर सचिवालय में कामकाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जम्मू सचिवालय के 28 विभागों के 99 अधिकारी, कर्मचारी कश्मीर जाएंगे। ये कर्मचारी मई महीने के पहले सप्ताह से श्रीनगर सचिवालय से काम करना शुरू कर देंगे। मई महीने से विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव श्रीनगर सचिवालय से काम करना शुरू कर देंगे।

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    ऐसे में जम्मू-कश्मीर सरकार ने श्रीनगर भेजे जा रहे जम्मू सचिवालय के कर्मचारी की सूची जारी कर दी है। वे श्रीनगर से अपने-अपने विभागों की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। इनमें सामान्य प्रशासनिक विभाग व आवास एवं शहरी विकास विभाग के 13- 13 कर्मचारी, वित्त विभाग के 11 कर्मचारी, राजस्व विभाग के 6 कर्मचारियों के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं। जम्मू सचिवालय के कर्मचारियों को श्रीनगर सचिवालय में भेजने का जम्मू कश्मीर सरकार का आदेश वीरवार को सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया।

    सरकार का यह आदेश श्रीनगर में पहले से काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों पर प्रभावी नही होगा जो श्रीनगर में तैनाती के दौरान सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर पहली ही ट्रांसफर होकर जम्मू आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मई महीने से श्रीनगर से काम करने जा रहे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सूची सरकार के अतिरिक्त सचिव रोहित शर्मा की ओर से जारी की गई।जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्ष 2021 से जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रक्रिया को बंद कर कश्मीर के सचिवालय कर्मचारियों के श्रीनगर व जम्मू के कर्मियों के जम्मू सचिवालय से काम करने का एतिहासिक फैसला किया था। अलबत्ता इस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि कामकाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों को दो राजधानियों में ट्रांसफर किया जा सकता है।