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    जम्मू-कश्मीर में पंचायत-नगर निकाय चुनाव की राह हुई साफ, SEC की नियुक्ति के बाद फरवरी में वोटिंग संभव

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    जम्मू कश्मीर में पंचायत और नगर निकायों के चुनावों की राह में रुकावट दूर हो गई है क्योंकि प्रदेश चुनाव आयुक्त एसईसी की नियुक्ति जल्द होगी। मुख्यमंत्री ...और पढ़ें

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    जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों को लेकर आगे बढ़ी सरकार (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में पंचायत और नगर निकायों के चुनावों की राह में रुकावट बनी प्रदेश चुनाव आयुक्त एसईसी की अनुपस्थिति जल्द ही दूर हो जाएगी।

    परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर एसईसी की नियुक्त के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति की अगले सप्ताह पहली बैठक होगी।

    बता दें कि पंचायत और नगर निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी एसईसी की होती है और जम्मू कश्मीर में यह पद तत्कालीन एसईसी बीआर शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद अप्रैल से रिक्त पड़ा हुआ है।

    संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एसईसी के चयन के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली समिति में विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद डार, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू शामिल हैं।

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    समिति की पहली बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। इसके साथ ही नए एसईसी के नामों का पैनल भी तय किया जाएगा। समिति पैनल में शामिल लोगों में से किसी एक योग्य व्यक्ति को चुन, उसकी नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश करेगी।

    इस बीच सूत्रों ने बताया कि एसईसी की दौड में तीन सेवानिवृत्त आइपीएस और आइएएस अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व एसईसी बीआर शर्मा को फिर से यह जिम्मेदारी सौंपे जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

    यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर 2023 में समाप्त हो गया था, जबकि पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हुआ है।

    तत्कालीन सुरक्षा परिदृश्य और फिर नगर निकायों व पंचायत संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण को सुनिश्चित बनाए जाने की प्रक्रिया के लंबित होने के कारण यह चुनाव टलते रहे। इस वर्ष अप्रैल में तत्कालीन एसईसी का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह प्रक्रिया भी ठप हो गई।

    मौजूदा प्रदेश सरकार ने गत दिनों संबंधित अधिनियम में संशोधन कर एसईसी की अधिकतम आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया है। एसईसी कार्यालय और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मामले विभाग से जुड़े लोगों ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।

    एसईसी की नियुक्ति के बाद इस प्रक्रिया को गति दी जाएगी और परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर चुनाव फरवरी-मार्च में कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में जिला विकास परिषदों का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा।