Jammu News: इस तारीख तक संपत्ति की वार्षिक रिटर्न भरें सरकारी कर्मचारी, नहीं तो सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई; आदेश जारी
Jammu Kashmir सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 27 फरवरी कर दिया है। अगर इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा गया तो सरकार द्वारा इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सोमवार को खुद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने जारी किया है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल 13 फरवरी से 27 फरवरी तक ही काम करेगा।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन चल-अचल संपत्ति रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 27 फरवरी कर दिया है। रिटर्न( Annual Returns) नहीं भरने पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। यह आदेश सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने जारी किया है।
तय समय में रिटर्न न भरने पर होगी ये कार्रवाई
प्रदेश प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय में रिटर्न न भरने की स्थिति में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ विजिलेंस विभाग की ओर से क्लीयरेंस रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी।
सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि अब तक प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल के लिए पंजीकरण ने करवाने वाले कर्मचारी भी फौरन अपना पंजीकरण करवा लें।
यह भी पढ़ें: ईडी के बुलाने पर नहीं पहुंचे Farooq Abdullah, आज होनी थी पूछताछ; अपने ऊपर लगे आरोपों पर कही ये बात
27 फरवरी से पहले ऑनलाइन रिटर्न भरें
सभी सरकारी विभागों के लेखा अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी न सिर्फ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं अपितु 27 फरवरी से पहले ऑनलाइन रिटर्न भर अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी दें।
13 फरवरी से 27 फरवरी तक ही काम करेगा पोर्टल
आदेश में यह भी स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल 13 फरवरी से 27 फरवरी तक काम करेगा। इसके बाद पोर्टल काम करना बंद कर देगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।