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    जम्मू में होटल और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए बनवाना होगा लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा फैसला

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:12 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। लाइसेंस और पंजीकरण अन ...और पढ़ें

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    जम्मू में होटल और रेस्टोरेंट के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों व अन्य खाद्य संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

    इसमें प्रत्येक खाद्य व्यवसाय को संचालन से पहले एक वैध लाइसेंस, पंजीकरण प्राप्त करना और प्रदर्शित करना होगा। जिन लाइसेंसों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें तुरंत नवीनीकृत करवाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिनियम की धारा 63 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है।

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    उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दिशा में नियनों का सख्ती से पालन किया जाएगा। विभाग के एक नोटिस के तहत प्रतिष्ठानों को एक खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन बोर्ड लगाना होगा जिस पर लाइसेंस नंबर, ग्राहक सेवा संपर्क, सेवा का प्रकार, भोजन तैयार करने का माध्यम और भोजन में सिंथेटिक रंग नहीं मिलाए गए हैं को दर्शाना होगा।

    संचालकों को निर्धारित रंग कोड का पालन करना होगा। इसमें रेस्टोरेंट के लिए बैंगनी और कैटरर्स के लिए नीला रंग होगा। सभी लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ईट राइट इंडिया पहल के तहत स्वैच्छिक स्वच्छता रेटिंग योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

    स्वच्छता रेटिंग प्रमाणपत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा और समय समय पर उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों के संचालकों को वार्षिक चिकित्सा जांच से गुजरना होगा और प्रतिष्ठानों को वैध चिकित्सा रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। खाना पकाने और सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से परीक्षण करवाना जरूरी है।

    होटल और रेस्टोरेंट को कच्चे माल की खरीद, जल परीक्षण, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा। तापमान नियंत्रण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ठंडे खाद्य पदार्थों को 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, जमे हुए खाद्य पदार्थों को माइनस 18 डिग्री सेल्सियस और गर्म खाद्य पदार्थों को परोसने तक 60 डिग्री सेल्सिसय से ऊपर संग्रहित किया जाना चाहिए। सभी प्रतिष्ठानों के पास नियमों का पालन करने के लिए एक महीने का समय है। नियमों का पालन न करने पर विशेष निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।